कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारत सरकार ने तीसरी बार लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है। इसे 17 मई तक के लिए बढ़ाया गया है, और 4 मई से प्रभावी होगा। तीसरे लॉकडाउन में सशर्त कुछ छूट देने का ऐलान भी किया गया है, जबकि रेड जोन्स में सख्ती बढ़ाई जाएगी।
लॉकडाउन के नये दिशा- निर्देशों के तहत अभी भी कुछ गतिविधियों पर रोक रहेगी। लॉकडाउन की अवधि के दौरान विमान, रेल, मेट्रो से यात्रा, और सड़क मार्ग से अंतर-राज्यीय आवागमन, स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे।
शैक्षणिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान और होटल एवं रेस्तरां सहित आतिथ्य सत्कार सेवाएं, सिनेमा हॉल, मॉल, जिम और राजनीतिक, सांस्कृतिक आयोजन स्थल तथा धार्मिक स्थल लॉकडाउन के दौरान बंद रहेंगे।
शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सभी गैर जरूरी गतिविधियों के लिए लोगों की आवाजाही पर सख्त पाबंदी रहेगी।
लॉकडाउन के दौरान रेड, आरेंज और ग्रीन जोन में सामाजिक दूरी बनाए रखने हेतु ओपीडी, मेडिकल क्लीनिक संचालित करने की इजाजत दी जाएगी।
कोविड-19 रेड जोन के अंदर और निषिद्ध क्षेत्र के बाहर रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, सैलून के खुलने पर प्रतिबंध रहेगा।
लॉकडाउन के दैरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, पान, गुटखा, तंबाकू आदि खाने की इजाजत नहीं होगी तथा दुकान पर एक समय में पांच से अधिक लोग नहीं होंगे।
स्थानीय प्रशासन लोगों की आवाजाही पर रोक लगाने के लिए सीआरपीसी की धारा 144 के अंतर्गत कर्फ्यू की घोषणा भी कर सकता है।
सभी जोन में गर्भवती महिलाओं, 65 साल के अधिक आयु के बुजुर्ग और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहना जरूरी होगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की औद्योगिक और विनिर्माण के कार्य, मनरेगा के कार्य, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ईंट-भठ्ठे पर काम जारी रहेंगे।