बता दें कि उत्तराखंड विंटर गेम एसोसिएशन ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि औली में आयोजित होने वाले विंटर खेल को राज्य सरकार पहले की तरह उत्तराखंड विंटर गेम एसोसिएशन से ही कराए। साथ ही याचिकाकर्ता का कहना है कि इन खेलों में स्थानीय लोगों की अनदेखी की जा रही है। सरकार बाहरी राज्य के लोगों के द्वारा खेलों को करवा रही है। जिससे यहां के लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है।
वहीं, मामले को गंभीरता से लेते हुए न्यायाधीश लोकपाल सिंह की एकल पीठ ने राज्य सरकार और भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन को तीन सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं।