शिक्षा का अधिकार के तहत प्रदेश के निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत कोटे में गरीब बच्चों के एडमिशन के लिए लॉटरी निकाली गई, लॉटरी में चयनित बच्चों को निजी स्कूलों में कक्षा 8वीं तक निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड बंशीधर तिवारी एवं अपर राज्य परियोजना निदेशक डॉ0 मुकुल कुमार सती द्वारा अवगत कराया गया कि सोमवार को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ब) के अन्तर्गत 25 प्रतिशत कोटे में वर्ष 2022-23 हेतु निजी विद्यालयों में होने वाले प्रवेश के सम्बन्ध में राज्य के सभी 13 जनपदों के लिए ऑनलाइन लॉटरी निकाली गयी।
कुल आरक्षित 33672 सीटों के सापेक्ष कुल 21922 बच्चों के आवेदन पत्र सही पाये गये जिन्हे लॉटरी प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया तथा 17662 बच्चोे विद्यालय आवंटित किये गये। शेष अर्ह बच्चों को विद्यालय आवंटित नहीं हो पाये क्योंकि उनके द्वारा इच्छित विद्यालय में सीटें उपलब्ध नहीं रह गयी थीं।
इस क्रम में समग्र शिक्षा के अपर राज्य परियोजना निदेशक डा0 मुकुल कुमार सती द्वारा अवगत कराया गया कि लॉटरी में चयनित बच्चों की सूची उक्तानुसार जनपदों के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दिनांक 24 मई, 2022 को चस्पा की जायेगी। बच्चे/अभिभावक चयन की सम्पूर्ण जानकारी वेबसाइट- http://www.rte121c-ukd.in के परिणाम विकल्प में जाकर प्राप्त की जा सकती हैं। जिन बच्चों का निजी विद्यालयों में प्रवेश हेतु चयन हुआ हैं उनके द्वारा सम्बन्धित विद्यालय से सम्पर्क करते हुए प्रवेश से सम्बन्धित प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी।
प्रथमतः जिन छात्र-छात्राओं के आवेदन पत्र सही पाये गये हैं, उन्हीं को लाटरी प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया है तथा यह भी व्यवस्था की गयी है कि लाटरी से सम्बन्धित सूचना आवेदन करने वाले छात्र-छात्राओं के पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर तत्काल पहुँच जाय। चयनित छात्र-छात्राओं के द्वारा लाटरी घोषित होने के बाद 20 जुलाई, 2022 से पूर्व चयनित विद्यालय से सम्पर्क करते हुए प्रवेश लेने की प्रक्रिया पूर्ण की जानी अनिवार्य होगी। निर्धारित समय तक प्रवेश हेतु उपस्थित न होने वाले छात्र-छात्राओं का प्रवेश निरस्त समझा जायेगा। लाटरी प्रक्रिया के दौरान शिक्षा का अधिकार प्रकोष्ठ से उप राज्य परियोजना निदेशक, पल्लवी नैन, प्रशासनिक अधिकारी बी0पी0 मैन्दोली, इण्डस एक्शन संस्था के प्रतिनिधि द्रोण तिवारी आदि मौजूद रहे।