उत्तराखण्ड़ हाईकोर्ट ने बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्रियों के बकाया आवास किराए के मामले में सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को छोड़कर राज्य सरकार सहित सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपने सरकारी मकानों के किराए के साथ-साथ अन्य भत्ते देने के लिए भी निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी। मामले के अनुसार देहरादून की रुलक संस्था द्वारा इस अध्यादेश के खिलाफ दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर पूर्व मुख्यमंत्रियो को व्यग्तिगत लाभ व सेवाएं देने के लिए यह अध्यादेश पास किया है जो असंवैधानिक है। सरकार ने यह अध्यादेश माननीय उच्च न्यायलय के आदेश को ताक में रखकर पास किया है। हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियो से अभी तक का किराया व अन्य सुविधाओं की वसूली करने के आदेश दिए थे।
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नैनीताल उत्तराखण्ड़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और पूर्व मुख्यमंत्रियों को क्यों किया नोटिस...