कोविड काल में रखे गए सभी कर्मचारियों को दोबारा आउटसोर्स के माध्यम से नौकरी पर ऱखा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश के बाद शासन ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। अपर सचिव गरिमा रौंकली द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कोविड-19 की अवधि में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत आउटसोर्स/संविदा के माध्यम से रखे गए कार्मिकों के संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिए गए निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि, कोविड-19 की अवधि में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत राजकीय चिकित्सालयों में आउटसोर्स/ संविदा के माध्यम से रखे गए कार्मिकों को रिक्त पदों के सापेक्ष न्यूनतम वास्तविक आवश्यक मानव संसाधन की आपूर्ति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा चयनित आउटसोर्स एजेंसी अथवा उपनल/PRD राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है –
उक्त के सम्बन्ध में कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या – 111/XXX (2)/2018/30 (12)/2018, दिनांक- 27 अप्रैल, 2018, सहपठित शासनादेश दिनांक 14 जून, 2018 एवं तत्सम्बन्धी संशोधित शासनादेश संख्या – 379/XXX (2)/2018/30 (12)/2018, दिनांक- 29 अक्टूबर, 2021 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
रिक्त पदों पर मानव संसाधन आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी अर्थात नियु्क्ति प्राधिकारी द्वारा स्पष्ट कर लिया जाएगा कि स्वीकृत/सृजित पदों से अधिक मानव संसाधन आपूर्ति न हो।