उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों पर 10 जुलाई से 55 घंटे तक का प्रतिबंध लगा दिया है, यह प्रतिबंध 10 जुलाई को रात 10:00 बजे से शुरू होकर 13 जुलाई सुबह 5:00 बजे तक चलेंगे।
इस संबंध में मुख्य सचिव आर के तिवारी ने आदेश जारी किए हैं, इस अवधि में सभी जरूरी सेवाएं जैसे चिकित्सा और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पहले की भांति खुली रहेगी इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर्स, स्वच्छता कर्मियों व डोर टू डोर सप्लाई से जुड़े व्यक्तियों के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।
इस दौरान मालवाहक वाहनों के आने जाने पर रोक नहीं होगी, राष्ट्रीय व राज्य मार्गों पर परिवहन जारी रहेगा। इनके किनारे स्थित पेट्रोल पंप व ढाबे भी खुले रहेंगे घर-घर स्क्रीनिंग अभियान जारी रहेगा इससे संबंधित सभी कार्यालय खुले रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे शहरी क्षेत्रों में निरंतर चालू रहने वाले कारखानों को छोड़कर अन्य सभी बंद रहेंगे।
पहचान पत्र ही ड्यूटी पास माना जाएगा-
जरूरी सेवाओं से जुड़े अधिकारियों कर्मचारियों का पहचान पत्र ही ड्यूटी पास माना जाएगा उनकी आवाजाही पर कोई रोक नहीं होगी बड़े निर्माण कार्य जैसे एक्सप्रेसवे, बड़े पुल, सड़कें, लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण, सरकारी भवन और निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे सभी सार्वजनिक स्थल अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, औद्योगिक प्रतिष्ठान चौराहों पर जिला प्रशासन पुलिस अधिकारियों की ओर से जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे।
ये सेवाएं रहेंगी बंद- इस अवधि में सभी कार्यालय सभी शहरी व ग्रामीण हाट बाजार, गल्ला मंडी और सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। रोडवेज बस सेवा प्रदेश के अंदर प्रतिबंधित रहेगी। हालांकि रेलवे का आवागमन पूर्व की भांति जारी रहेगा ट्रेनों से आने वाले व्यक्तियों के लिए बसों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम करेगा सभी अंतरराष्ट्रीय और घरेलू हवाई सेवाएं यथावत जारी रहेंगी हवाई अड्डों पर आने वाले यात्रियों के लिए आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी।