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राज्य में अभी जारी रहेंगे ये प्रतिबंध, कोविड-19 के नियंत्रण हेतु जारी हुई नई गाइडलाइन….

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उत्तराखंड में कोविड-19 के बढ़ते मामलों व नए वैरीएंट ओमीक्रोन के खतरे को देखते हुए शासन ने कोविड-19 रोकथाम हेतु ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 21 दिसंबर 2021 तथा गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या-40-3/2020-DM-I (A) दिनांक 27 दिसंबर 2021 के प्रावधानों का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी अपने आदेश संख्या: 910/USDMA/792 (2020), दिनांक 11 जनवरी 2022 में संसोधन किया है। राज्य में रात्रि कर्फ्यू रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रभावी रहेगा, समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगे। राज्य के समस्त जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पॉ, सैलून, मनोरंजन पार्क, थिएटर ऑडिटोरियम आदि व इनसे संबंधित गतिविधियां कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगे। राज्य में स्वीमिंग पुल/ वाटर पार्क 22 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे। राज्य में स्थित खेल संस्थान, स्टेडियम एवं खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 50% क्षमता के साथ खोले जाएंगे खेल संस्थान स्टेडियम एवं खेल के मैदान को कोविड प्रोटोकॉल के साथ खोलने के उपयुक्त मानक प्रचलन विधि खेल विभाग द्वारा अपने स्तर से जारी की जाएगी। समस्त सार्वजनिक समारोह मनोरंजन शैक्षिक सांस्कृतिक आदि गतिविधियों की 22 जनवरी 2022 तक अनुमति नहीं होगी। विवाह समारोह एवं शव यात्रा में वेन्यू (बन्द अथवा खुले स्थान) के 50% क्षमता के अनुसार व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति होगी, इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। राजनीतिक रैली धरना प्रदर्शन की दिनांक 22 जनवरी 2022 तक अनुमति नहीं होगी। होटल, रेस्त्रां, भोजनालयों और ढाबों को केवल 50% क्षमता एवं कोविड प्रोटोकॉल के तहत डाइनिंग के संचालन के लिए अनुमति होगी खाद्य पदार्थों की टेकवे/ होम डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। होटलों में स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल स्पा एंड जिम का उपयोग कोविड प्रोटोकॉल के तहत 50% क्षमता में किए जाने की अनुमति होगी। राजनीतिक दलों द्वारा आयोजित इनडोर मीटिंग में अधिकतम 300 व्यक्तियों अथवा स्थल की क्षमता के 50 प्रतिशत व्यक्तियों, इनमें से जो भी नयूनतम हो, को प्रतिभाग करने की अनुमति होगी। राज्य में आंगनबाड़ी केंद्र एवं कक्षा 12 तक के सभी शैक्षणिक संस्थान दिनांक 22 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे।इस दौरान ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कक्षाएं जारी रहेंगे। भारत सरकार एवं राज्य सरकार की निकायों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संचालन की अनुमति होगी। शासकीय कार्यालय एवं विभागों में कर्मचारियों की उपस्थिति के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा 13 जनवरी 2022 को जारी आदेश का संबंधित विभागों द्वारा अनुपालन किया जाएगा। देश भर में ओमिक्रोन के बढ़ते मामलों को देखते हुए जनपद के समस्त सार्वजनिक स्थानों, पर्यटक स्थलों, बाजार, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, मण्डी, शॉपिंग मॉल एवं अन्य भीड़-भाड वाले स्थानों पर Covid Appropriate Behaviour जैसे कि सामाजिक दूरी, मास्क पहनना एवं हाथों को Sanitize करने आदि का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाएगा। उक्त का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध सख्ती से कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। कोविड-19 के New Variant Omicron से बचाव हेतु प्रत्येक जनपद में लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। राज्य में सभी पात्र व्यक्तियों का covid vaccination Double Dose को शत-प्रतिशत आच्छादित करने की कार्यवाही की जाएगी। बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले वह व्यक्ति जिनके पास कोविड वैक्सीनेशन दोनों डोज का प्रमाण पत्र नहीं है उन सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की कोविड नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाएगी।