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ड्राइविंग लाइसेंस के नियमो में हुआ परिवर्तन,अब केवल इतने समय के लिए होगा जारी..

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नया व्हीकल एक्ट आने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में केंद्र सरकार ने आमूलचूल परिवर्तन किया है। निजी, व्यावसायिक और ज्वलनशील पदार्थ के टैंकर चालकों को उसी नियम से डीएल जारी होगा।

सारथी एप में इसी नियम को लेकर हाल में ही बदलाव किए गए हैं। पुराने एमवी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार कोई युवक 18 साल की उम्र में लाइसेंस लेता था तो उसे 20 साल या 50 साल की उम्र पूरी होने तक डीएल जारी होता था।

इसके बाद डीएल को रिन्यूअल कराना होता था। अब केंद्र सरकार ने डीएल जारी करने को लेकर नया नियम लागू कर दिया है। इस नियम के तहत 30 वर्ष से कम उम्र का कोई व्यक्ति डीएल बनवाता है तो उसे 40 वर्ष पूरे होने तक लाइसेंस जारी किया जाएगा।इसके बाद लाइसेंस धारक को लाइसेंस रिन्यूअल कराना होगा। 30 साल से अधिक और 55 वर्ष से कम आयु वाले को 10 वर्ष के लिए लाइसेंस जारी होगा। इसके बाद लाइसेंस का नवीनीकरण होगा। 50 वर्ष से अधिक और 55 से कम आयु वाले को 60 साल तक की उम्र का और 55 वर्ष से अधिक उम्र वालों को पांच-पांच साल के लिए लाइसेंस जारी किया जाएगा। इसके बाद लाइसेंस का नवीनीकरण कराना होगा।

व्यवसायिक लाइसेंस की अवधि अब पांच साल
व्यवसायिक लाइसेंस की अवधि पहले तीन साल की होती थी। केंद्र सरकार ने नए एमबी एक्ट में इसे बढ़ाकर पांच साल कर दिया है। लाइसेंस धारक को पांच साल में लाइसेंस का नवीनीकरण कराना होगा।
ज्वलनशील पदार्थ के टैंकर चालक तीन साल में कराएंगे नवीनीकरण
परिवहन विभाग ज्वलनशील पदार्थ के चालकों को पहले एक साल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जारी करता था। अब इसकी अवधि भी बढ़ाकर तीन साल कर दी गई है। ऐसे डीएल धारी अब तीन साल में लाइसेंस का रिन्यूअल कराएंगे। डीएल को लेकर एमवी एक्ट में नए प्रावधान किए गए हैं। इसी को लेकर सारथी एप में बदलाव किए गए हैं। बुधवार से नए नियम से लाइसेंस बनने लगे हैं।