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नैनीसार में जमीन आवंटन मामले पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार से एक सप्ताह में जवाब मांगा।

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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीसार जमीन आवंटन मामले में सख्त रुख अपनाते हुए सरकार से एक सप्ताह में शपथपत्र के साथ जवाब दाखिल करने को कहा है। न्यायालय ने कहा है कि अगर सरकार जवाब दाखिल नहीं करती है तो सचिव राजस्व को समस्त दस्तावेजों के साथ 9 जनवरी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना होगा।
मामले के अनुसार अल्मोड़ा निवासी बिशन सिंह और पीसी तिवारी द्वारा नवंबर 2015 में जनहित याचिका दाखिल कर कहा गया है कि रानीखेत तहसील के अंतर्गत ग्राम नैनीसार में राज्य सरकार के द्वारा हिमांशु एजुकेशन सोसाइटी को 353 नाली भूमि 22 सितंबर 2015 को आवंटित किए जाने वाले आदेश को चुनौती दी गयी है। आज तक राज्य सरकार के द्वारा मामले में जवाब नहीं दाखिल किए जाने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए राज्य सरकार को एक सप्ताह का समय देते हुए आदेश दिया है कि यदि तय समय सीमा में जबाब दाखिल नहीं किया गया तो 9 जनवरी 2020 को सचिव राजस्व हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष समस्त दस्तावेजों सहित पेश हों।
याचिकाकर्ताओ की तरफ से ग्राम नैनीसर की भूमि के आवंटन को इस आधार पर चुनौती दी गयी है कि सरकार ने मनमाने तरीके से प्राइवेट संस्था को बिना विधि प्रावधानों का पालन किये अपने चहेते लोगों को करोड़ो की भूमि कौड़ी के भाव आवंटित की है जो गैरकानूनी है जिसे रद्द किया जाना चाहिए।