पूर्व वित्त मंत्री पी.चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी है।पी.चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस में बीते 107 दिनों से हिरासत में चल रहे हैं।अब उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।सुप्रीम कोर्ट ने 2 लाख रुपये के मुचलके और बिना इजाजत विदेश न जाने की शर्त पर उन्हें जमानत दे दी है।अदालत ने कहा कि चिदंबरम जमानत पर छूटने के बाद गवाहों से संपर्क करने की कोशिश नही करेंगे और कोर्ट की इजाजत के बगैर विदेश नही जाएंगे। साथ ही केस के बारे में प्रेस ब्रीफ़िंग नही करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आर्थिक अपराध काफी गंभीर अपराध होते हैं, लेकिन जमानत का भी कानूनी प्रावधान हैं।कोर्ट ने कहा जमानत का फैसला केस की मेरिट पर निर्भर करता है। जमानत देना कानून के प्रावधान में है, कोर्ट ने चिदंबरम को 2 लाख के निजी मुचलके और बिना अनुमति देश नहीं छोड़ने की शर्त पर जमानत दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। उन्हें आईएनएक्स मीडिया करप्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है अब मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिली है। आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने जमानत अर्जी का विरोध किया था और कहा था कि गवाहों को प्रभावित किए जाने का खतरा है। आरोपी चिंदबरम जेल में रहते हुए भी गवाहों पर प्रभाव रखते हैं। ईडी की ओर से दलील दी गई कि 12 बैंक अकाउंटों की पहचान की गई है, जिसमें अपराध से संबंधित रकम जमा की गई है। दूसरे देशों में संपत्ति खरीदे जाने का भी डिटेल है। तुषार मेहता ने दलील दी थी कि आर्थिक अपराध भी गंभीर अपराध है और इससे समाज प्रभावित होता है।देश से बाहर बेनामी संपत्ति है और ये याचिकाकर्ता के परिवार से जुड़ा हो सकता है. संपत्ति इनसे और अन्य सह आरोपियों से जुड़ा हो सकता है। अदालत में मेहता ने दलील दी कि अगर चिदंबरम को जमानत दी गई तो गवाह खतरे में आ सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आर्थिक अपराध काफी गंभीर अपराध होते हैं, लेकिन जमानत का भी कानूनी प्रावधान हैं।कोर्ट ने कहा जमानत का फैसला केस की मेरिट पर निर्भर करता है। जमानत देना कानून के प्रावधान में है, कोर्ट ने चिदंबरम को 2 लाख के निजी मुचलके और बिना अनुमति देश नहीं छोड़ने की शर्त पर जमानत दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। उन्हें आईएनएक्स मीडिया करप्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है अब मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिली है। आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने जमानत अर्जी का विरोध किया था और कहा था कि गवाहों को प्रभावित किए जाने का खतरा है। आरोपी चिंदबरम जेल में रहते हुए भी गवाहों पर प्रभाव रखते हैं। ईडी की ओर से दलील दी गई कि 12 बैंक अकाउंटों की पहचान की गई है, जिसमें अपराध से संबंधित रकम जमा की गई है। दूसरे देशों में संपत्ति खरीदे जाने का भी डिटेल है। तुषार मेहता ने दलील दी थी कि आर्थिक अपराध भी गंभीर अपराध है और इससे समाज प्रभावित होता है।देश से बाहर बेनामी संपत्ति है और ये याचिकाकर्ता के परिवार से जुड़ा हो सकता है. संपत्ति इनसे और अन्य सह आरोपियों से जुड़ा हो सकता है। अदालत में मेहता ने दलील दी कि अगर चिदंबरम को जमानत दी गई तो गवाह खतरे में आ सकते हैं।
जस्टिस आर भानुमति की बेंच ने 28 नवंबर को जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अगस्त महीने में कांग्रेस नेता को हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया। पिछले 107 दिनों से चिदंबरम हिरासत में ही हैं। इससे पहले आईएनएक्स मनी लॉन्ड्रिंग केस में ही उनके बेटे कार्ति को भी कुछ दिन जेल में बिताना पड़ चुका है।
आईएनएक्स मीडिया ग्रुप को 2007 में 305 करोड़ रुपये के विदेशी फंड प्राप्त करने के संबंध में अनियमितता पाई गई थीं। यह पाया गया था कि फंड के लिए क्लियरेंस देने में विदेश निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एफआईपीबी) में गड़बड़ियां हुई थीं। उस वक्त पी चिदंबरम वित्त मंत्री थे। सीबीआई ने मई 2017 को चिदंबरम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। कांग्रेस नेता पर आरोप है कि आईएनएक्स मीडिया समूह को लाइसेंस देने के बदले उन्होंने अपने पुत्र की कंपनी को मदद करने का प्रस्ताव रखा था। उन पर पद का दुरुपयोग, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है।
आईएनएक्स मीडिया ग्रुप को 2007 में 305 करोड़ रुपये के विदेशी फंड प्राप्त करने के संबंध में अनियमितता पाई गई थीं। यह पाया गया था कि फंड के लिए क्लियरेंस देने में विदेश निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एफआईपीबी) में गड़बड़ियां हुई थीं। उस वक्त पी चिदंबरम वित्त मंत्री थे। सीबीआई ने मई 2017 को चिदंबरम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। कांग्रेस नेता पर आरोप है कि आईएनएक्स मीडिया समूह को लाइसेंस देने के बदले उन्होंने अपने पुत्र की कंपनी को मदद करने का प्रस्ताव रखा था। उन पर पद का दुरुपयोग, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है।