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मसूरी जाने की सोच रहें हैं तो देहरादून जिलाधिकारी का यह आदेश जरूर पढ़ लें…

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उत्तराखंड में बाजारों व पर्यटन स्थलों में कोरोना गाइडलाइन के नियमों का उल्लंघन होने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई, जिसके बाद राज्य सरकार हरकत में आई और मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए।

इस क्रम में देहरादून जिलाधिकारी ने मसूरी में केवल उन्हीं पर्यटकों को जाने की अनुमति दी है जिनके पास अधिकतम 72 घंटे पूर्व की कोविड निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट एवं होटल में की गई बुकिंग का साक्ष्य उपलब्ध होगा। ऐसे पर्यटकों को देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना भी अनिवार्य होगा। जिन पर्यटकों द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, कोविड निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट एवं बुकिंग का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, उन्हें मसूरी जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह आदेश 9 जुलाई 2021 से 12 जुलाई 2021 प्रात: 8 बजे तक प्रभावी रहेंगे।