केन्द्र सरकार ने एक जुलाई से शुरू होने वाले अनलॉक 2.0 की गाइडलाइन सोमवार देर शाम जारी की है। इसके तहत मेट्रो, स्कूल-कॉलेज, कोचिंग और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को 31 जुलाई तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 31 जुलाई तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन शक्ति से लागू रखने का फैसला किया गया वही कर्फ्यू का वक्त रात 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक कर दिया गया है।
गाइडलाइन के अनुसार थिएटर, जिम, स्वीमिंग पुल, एंटरटेनमेंट पार्क भी 31 जुलाई तक नहीं खोले जाएंगे। धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक सभाएं भी प्रतिबंधित रहेंगी। खेलकूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक आयोजन या बड़ी भीड वाले सभी आयोजन बंद रहेंगे।
गाइडलाइन में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनना पहले की तरह अनिवार्य होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का भी कड़ाई से पालन जरूरी होगा। अगर कार्यस्थल खुल रहे हैं तो वहां रोस्टर में कर्मचारियों से काम कराया जाए स्थिति के आंकलन के आधार पर राज्य कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं।