
सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 17 प्रस्ताव आए। कैबिनेट ने लंबे समय से मांग कर रहे राज्य कर्मचारियों की पूरे सेवाकाल में पदोन्नति में एक बार शिथिलीकरण का लाभ देने की मुराद पूरी कर दी है। इसके लिए अब कोई समय-सीमा नहीं होगी। पदोन्नति में यह छूट 50 प्रतिशत तक मिलेगी। तीन लाख से अधिक कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। पूर्व में कुछ विभागों में मिलने वाली छूट अब नहीं मिलेगी। कैबिनेट ने राज्य में केंद्र की यूपीएस को अंगीकृत करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। एक अप्रैल से यूपीएस लागू होगी, जो कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक होगी।
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी दे दी है। अविवाहित, परित्यक्ता, तलाकशुदा, निराश्रित, विकलांग एकल महिलाओं को इस योजना की दायरे में लाया गया है। योजना में पात्र महिलाओं को अधिकतम दो लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी, जिसमें से 75 प्रतिशत हिस्सा सब्सिडी के रूप में मिलेगा। लाभार्थियों को सिर्फ 25 प्रतिशत हिस्सा ही खुद से लगाना होगा। पहले साल में कम से कम 2,000 महिलाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत राज्य में उत्तराखंड आंदोलन और सांस्कृतिक विरासत का इतिहास अब छात्रों को पढ़ाया जाएगा। कक्षा 6 से कक्षा-8 तक अतिरिक्त पुस्तक हमारी विरासत एवं विभूतियां पढ़ाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी।
ट्राउट प्रोत्साहन योजना मंजूर-200 करोड़ की ट्राउट प्रोत्साहन योजना को भी मंजूरी मिल गई। ट्राउट फार्मिंग करने वालों को 5 साल तक प्रोत्साहन दिया जाएगा। ट्राउट के लिए रेसवेज, डीप फ्रीजर, आइस बॉक्स, ट्राउट हैचरी आदि के लिए सरकार सब्सिडी देगी। 600 मीट्रिक टन ट्राउट उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है।
कैबिनेट बैठक में ये फैसले भी लिए गए- तीन वर्षीय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा 12वीं के समकक्ष माना जाएगा।
पेंशन एवं हकदारी निदेशालय में कनिष्ठ सहायक के 13 पद मंजूर।
स्टांप व निबंधन विभाग में 213 से बढ़ कर पद 240 हुए।
अपर पुलिस अधीक्षक उच्चतम वेतनमान की नियमावली को मंजूरी।
विजिलेंस रिॉल्विंग फंड इस्तेमाल करने को नियमावली को मंजूरी।
पराग फार्म की 1354 एकड़ भूमि सिडकुल को दी जाएगी।
गौला, कोसी, दाबका नदी में सुरक्षा व सीमांत शुल्क संशोधन मंजूर।
उत्तराखंड कारागार सेवा नियमावली को मंजूरी।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संशोधित निमयावली मंजूर।
राज्य संपत्ति विभाग की सेवा नियमावली को अनुमोदन।
मुख्यमंत्री स्वयं सहायता समूह सशक्तीकरण योजना के तहत विभिन्न योजनाओं के लिए नए प्रावधानों को मंजूरी।