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उत्तराखंड में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश जारी।

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बीते 14 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में अतिथि शिक्षक व्यवस्था को बहाल करने अनुमति दे दी थी। जिसके बाद उत्तराखण्ड में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने भी खुशी जाहिर करते हुए कहा था कि इस फैसले से शिक्षकों की कमी की समस्या दूर होगी। और जल्द  शिक्षा विभाग में अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।

अब सरकार से अनुमति मिलने के बाद वर्ष 2018-19 में चुने गए 5 हजार 34 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश दे दिए गए। इन अतिथि शिक्षक की नियुक्ति के बाद बचने वाले रिक्त पदों पर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में केस करने वाले और वर्ष 2015 में नियुक्त हुए अतिथि शिक्षकों को मौका मिलेगा। शिक्षा सचिव आर. मीनाक्षीसुंदरम ने अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि कि पिछले साल 2018 में हाईकोर्ट के फैसले के बाद कैबिनेट ने पांच हजार 34 अतिथि शिक्षक भर्ती करने का निर्णय किया था। चार जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया को स्थगित कर दिया था।

शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम का कहना है कि नियुक्ति के आदेश जारी होने के साथ ही गेस्ट टीचरों की नियुक्ति कल से शुरू हो जाएंगी। गेस्ट टीचरों की नियुक्ति से बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं को काॅफी लाभ होगा। बोर्ड परीक्षा से पहले जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है वहां पर गेस्ट टीचर बोर्ड परीक्षार्थियों की बेहतर तैयारी करा सकते है।

गेस्ट टीचरों की नियुक्ति पूरी तरह से अस्थाई से होगी, स्थाई शिक्षक की भर्ती होने पर गेस्ट टीचरों को बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन माना जा रहा है कि इस बार गेस्ट टीचरों के लिए अच्छी बात ये है कि हर साल होने वाली नियुक्ति के झंझट से वो पार पा लेंगे, यानी जो गेस्ट टीचर रखे जाएंगे वह तभी बाहर होंगे जब उस स्कूल में स्थाई शिक्षक आएगा।