उत्तराखंड सरकार ने हाईकोर्ट के निर्देश पर स्नातक में 50 फीसदी से कम अंक वाले बेरोजगार युवाओं को बड़ी राहत दी है। स्नातक में 50 फीसदी से कम अंक पाने वाले युवा भी अब प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखण्ड हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। साथ ही अभ्यर्थियों को आयु सीमा में भी एक बार अनुमन्य छूट मिलेगी।
उत्तराखण्ड सरकार ने 9 नवंबर को जिलों में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी दी थी। इसके लिए सहायक अध्यापक के रिक्त पदों को उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली 2019 के प्रविधानों के तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए थे। पहाड़ के सभी जिलों में सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए विज्ञप्ति भी जारी हो चुकी है। स्नातक में 50 फीसद से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के बारे में पहले आदेश जारी नहीं किए थे। बाद में हाईकोर्ट ने इन अभ्यर्थियों को फौरी राहत देते हुए सरकार को निर्देश दिए हैं।
आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया हाईकोर्ट के अंतिम आदेश की अधीन रहेगी। वही जिला स्तर पर प्राथमिक सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर कार्मिक के बीती नौ दिसंबर को जारी आदेश के मुताबिक आवेदकों को ऊपरी आयु सीमा में एक बार के लिए छूट भी दी जाएगी।