प्रदेश सरकार ने भी आज अनलॉक-3 की गाइडलाइंस जारी कर दी है, इसके तहत केन्द्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स के प्रावधानों को समावेशित करते हुए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ने पर जिलाधिकारी द्वारा कंटेनमेंट जोन निर्धारित किए जाएंगे तथा इन क्षेत्रों में केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत कार्रवाई की जाएगी। संबंधित जिलाधिकारियों को बफर जोन निर्धारित करने के अधिकार होंगे। अनलॉक 3 में नाइट कर्फ्यू को हटा दिया गया है, जबकि जिम और योग संस्थानों को खोलने का फैसला किया गया है। स्कूल कॉलेज और शिक्षण संस्थान अगस्त महीने तक बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल स्विमिंग पूल मनोरंजन पार्क थिएटर बार ऑडिटोरियम 31अगस्त तक बंद रहेंगे।
स्वतंत्रता दिवस राज्य, जिला, तहसील, नगर-निगम व पंचायत स्तर पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाने की इजाजत होगी। इस दौरान केन्द्र द्वारा जारी सभी निर्देशों का अनुपालन करना होगा।
प्रदेश के बाहर से आवागमन करने वाले व्यक्तियों के संबंध में समय-समय पर निर्गत मानक प्रचालन कार्यविधियों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।उत्तराखंड में आने वाले तमाम लोगों को स्मार्ट सिटी की वेबसाइट में पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। वहीं बॉर्डर चेक पोस्ट पर तमाम कागज मांगे जाने पर देना अनिवार्य होगा, इसके अलावा कोरोना का टेस्ट करके आने वाले यात्रियों को मंजूरी मिलेगी, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव होगी। इसके अलावा कोरोना संक्रमित राज्यों से या अन्य शहरों से आने वाले प्रत्येक यात्री को 14 दिन का क्वारंटाइन होना अनिवार्य होगा। राज्य के अंदर आवाजाही के लिए किसी भी तरह के पास की अब जरूरत नहीं होगी और राज्य के अंदर आने जाने पर किसी को भी क्वारंटाइन होने की जरूरत नहीं होगी।
वही ऐसे तमाम यात्री जो एसिंप्टोमेटिक है अगर वह उत्तराखंड आ रहे हैं चाहे वह अन्य देशों से ही क्यों ना हो उनको स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल में अपना पंजीकरण कराना जरूरी होगा, इसके अलावा 14 दिन का क्वारंटाइन होना होगा। वहीं प्रदेश भर में सभी होटल होमस्टे वह हॉस्पिटैलिटी सर्विस खोली जाएंगी, लेकिन तमाम होटल मैनेजमेंट के लोगों को यह इंश्योर करना होगा कि जो भी बुकिंग ले वह 7 दिन की कम से कम हो वही जो भी यात्री अपना कोरोना टेस्ट करवाकर उत्तराखंड आ रहा है और उसकी रिपोर्ट नेगेटिव है, उन्हें इस तरह की किसी बंधन में बांधने की जरूरत नहीं होगी।
वही सभी रेस्टोरेंट भी खोले जाएंगे लेकिन प्रोटोकॉल का पालन होगा, शॉपिंग मॉल भी प्रदेश भर में खोले जाएंगे लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। वहीं राज्य भर के सभी बाजारों को खोलने के आदेश कर दिए गए हैं, प्रदेश भर के तमाम शादी विवाह से जुड़े बैंक्विट हॉल कम्युनिटी हॉल को शादी ब्याह के लिए खोला जा सकेगा लेकिन शादियों में 50 से ज्यादा गेस्ट नहीं आएंगे इसके पूरी तरीके से इंतजाम रहे।