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उत्तराखंड में अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर।

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उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बड़ा फैसला लेते हुए शिक्षा सचिव को निर्देशित किया था कि प्रदेश में आगामी शैक्षणिक सत्र में कोई भी निजी स्कूल फीस में वृद्धि न करे ये आदेश जारी किए जाएं। इसी क्रम में आज शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने आदेश जारी किए हैं।

 

शिक्षा सचिव द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि शैक्षिक सत्र 20 20-21 में निजी विद्यालयों द्वारा किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार के शुल्क में वृद्धि नहीं की जायेगी। साथ ही एक बार में केवल वर्तमान माह का ही शुल्क जमा किया जाएगा। विद्यालय द्वारा किसी भी दशा में आने वाले माहों का अग्रिम शुल्क एक साथ कदापि नहीं लिया जायेगा।

साथ ही प्रदेश में स्थित समस्त शासकीय, अशासकीय, सहायता प्राप्त एवं निजी निजी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के ऐसे अभिभावकों से शुल्क जमा कराने की अनुमति प्रदान की गई है जो स्वेच्छा से शुल्क जमा कराना चाहते हैं।

 

आदेश में कहा गया है कि सभी शासकीय, अशासकीय, सहायता प्राप्त एवं निजी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/कार्मिकों का मासिक वेतन का भुगतान नियमित रूप से किया जायेगा। साथ ही छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन एवं अन्य संचार माध्यमों द्वारा शिक्षण कार्य जारी रखा जायेगा।