Home उत्तराखंड उत्तराखण्ड- शादी-समारोहों में 50 से अधिक मेहमान हो सकेंगे शामिल, नई गाइडलाइन...

उत्तराखण्ड- शादी-समारोहों में 50 से अधिक मेहमान हो सकेंगे शामिल, नई गाइडलाइन हुई जारी….

727
SHARE

उत्तराखण्ड में कोविड कर्फ्यू को एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है। सोमवार को मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधू ने इसकी नई एसओपी (मानक परिचालन प्रक्रिया) जारी कर दी है। नई एसओपी के तहत अब वेडिंग हॉल की क्षमता के आधे लोग शादी समारोह में शामिल हो पाएंगे, लेकिन इसके लिए भी जिला प्रशासन से अनुमति लेनी आवश्यक होगी।

इस समारोहों में शामिल होने वाले व्यक्तियों, कैटरिंग स्टाफ तथा वैडिंग प्वाइंट प्रबंधन/स्टाफ के पास यदि कोविड वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगाने का प्रमाण-पत्र होगा तो उन्हें इस अवधि में RT PCR/TrueNat/CBNAAT/RAT COVID Negative Test Report दिखाने की आवश्कता नहीं होगी, परन्तु जिंन व्यक्तियों के पास वैैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र नहीं होगा उन्हें 72 घंटे पूर्व की कोविड-19 निगेटिव रिपोर्ट के बाद ही शादी समारोह में शामिल होने की इजाजत दी जाएगी। एसओपी में बाकी नियम और शर्तें पहले जैसी ही रखी गईं हैं।

रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा 

प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। बाजार सुबह आठ बजे से रात नौ बजे तक खुलेंगे। नगरीय क्षेत्रों में स्थित होटल रेस्तरां, भोजनालय व ढाबे रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक बंद रहेंगे।

ये बंदिशें रहेंगी जारी-

कोरोना वैक्सीन की डबल डोज लेने के 15 दिन की रिपोर्ट पर राज्य में प्रवेश मिलेगा कोविड वैक्सीन की डबल डोज न लेने वालों के लिए 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी। शवयात्रा में भी 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। दूसरे राज्यों से अपने पैतृक गांव लौटने वाले प्रवासियों के लिए ग्राम प्रधान की निगरानी में आवश्यकतानुसार सात दिन क्वारंटीन सेंटर में एकांतवास में रहेंगे।

प्रदेश में सभी स्पा और सैलून खोलने की अनुमति है। सभी स्पा व सैलून 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। इसके साथ ही जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल व स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम व इनसे संबंधित सभी गतिविधियां 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है। वहीं, सरकार ने होटलों में स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल, स्पा व जिम को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी है।

18 वर्ष से ऊपर के प्रशिक्षुओं के लिए सरकारी और गैरसरकारी प्रशिक्षण संस्थान कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के साथ खोलने की अनुमति है।