राज्य में कोविड कर्फ्यू एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। राज्य में कोविड कर्फ्यू 14 सितंबर प्रात: 6 बजे से 21 सितंबर 2021 प्रात: 6 बजे तक लागू रहेगा।
इस अवधि में राज्य के ग्रामीण (ग्राम पंचायत क्षेत्रों में) इस आदेश में शिथिलता देने के संबंध में जिलाधिकारी अपने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के कोविड-19 संक्रमण की परिस्थितियों का आंकलन कर आवश्यकतानुसार अपने स्तर से आदेश जारी करेंगे।
कोविड कर्फ्यू के मध्य राज्य में कोविड वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जारी रहेगा।
कोविड-19 के संक्रमण की संख्या में आ रही कमी को देखते हुए कोविड कर्फ्यू अवधि में विवाह समारोह में विवाह स्थल/वैडिंग प्वाइंट की क्षमता के 50% लोगों को कोविड प्रोटोकॉल के साथ सम्मिलित होने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की जाएगी।