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उत्तराखंड में अब नियमित समय से ही होंगे तबादले…

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प्रदेश में लोकसेवकों के वार्षिक स्थानांतरण तय समय पर ही होंगे। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने सभी विभागों को आदेश जारी कर वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम के तहत निर्धारित समय सारिणी के अनुसार तबादला प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता प्रभावी होने के कारण कई विभागों से तबादला प्रक्रिया की समय सारिणी में संशोधन को लेकर संशय बना हुआ था।

अपर सचिव कार्मिक एवं सतर्कता एसएस वल्दिया की ओर से सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, प्रभारी सचिव, मंडलायुक्तों, विभागाध्यक्षों, कार्यालयाध्यक्षों तथा सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में पत्र भेजा गया है। पत्र में वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम की धारा 23 में अंकित समय-सारिणी का अनुपालन करने को कहा गया है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता प्रभावी होने की वजह से कई विभागों में वार्षिक स्थानांतरण की प्रक्रिया को लेकर संशय बना हुआ था। विभागों ने कार्मिक विभाग से तबादला प्रक्रिया को लेकर जानकारी मांगी थी। इसके बाद कार्मिक विभाग को ये आदेश जारी करना पड़ा।

नियमानुसार 31 मार्च से शुरू हो गई है प्रक्रिया
अधिनियम के तहत वार्षिक स्थानांतरण की प्रक्रिया 31 मार्च से आरंभ हो चुकी है। 31 मार्च को विभागीय स्तर पर चिन्हीकरण करना है। एक अप्रैल को शासन, विभाग, मंडल व जनपद स्तर पर स्थानांतरण समितियों का गठन हो जाना चाहिए था। 15 अप्रैल तक प्रत्येक संवर्ग के सुगम/ दुर्गम क्षेत्र के कार्यस्थल, पात्र कर्मचारियों व उपलब्ध एवं संभावित रिक्तियों की सूची का वेबसाइट पर प्रकाशन हो जाना चाहिए। 20 अप्रैल तक अनिवार्य स्थानांतरण के लिए पात्र कार्मिकों से 10 इच्छित स्थानों के विकल्प मांगे जाने चाहिए थे।

30 अप्रैल तक अनुरोध के आधार पर आवेदन
अनुरोध के आधार पर स्थानांतरण के लिए आवेदन 30 अप्रैल तक की तिथि तय है। विकल्प/आवेदन पत्र 15 मई तक जमा हो जाने चाहिए। 20 मई तक इसका विवरण विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना होगा। इसके अलावा 25 से पांच जून तक स्थानांतरण समिति की बैठकों में सक्षम प्राधिकारी संस्तुति करेंगे। 10 जून तक सभी तबादले आदेश जारी हो जाने चाहिए। आदेश जारी होने के दो दिन के भीतर स्थानांतरण आदेश संबंधित विभागों के वेबसाइट पर प्रदर्शित करने होंगे।