उत्तराखण्ड विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित के लिए स्थगित कर दिया गया है। आज सत्र की शुरुआत भी हंगामेदार हुई महंगाई और कृषि सुधार बिल के मामले पर कांग्रेस ने विधानसभा के बाहर जमकर हंगामा किया। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी विधानसभा कूच की कोशिश की। तो वहीं सदन के भीतर सत्ता पक्ष के विधायक भी सरकार को असहज कर गए। आज सदन के पटल पर 10 अध्यादेश व 17 विधेयक भी पास किए गए।
सदन की पटल से पास होने वाले अध्यादेश-
उत्तराखंड राज्य विधानसभा सदस्यों की उपलब्धि और पेंशन संशोधन अध्यादेश 2020
उत्तराखंड माल एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2020
महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020
उत्तराखंड पंचायती राज द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2020
उत्तराखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन संशोधन अध्यादेश 2020
हेमंती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश 2020
उत्तराखंड माल एवं सेवा कर संशोधन अध्यादेश 2020
उत्तराखंड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन प्रोत्साहन एवं सुविधा अध्यादेश 2020
उत्तराखंड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन संविदा खेती और सेवाएं प्रोत्साहन एवं सुविधा अध्यादेश 2020
उत्तराखंड जिला योजना समिति संशोधन अध्यादेश 2020
सदन की पटल से पास होने वाले विधेयक–
उत्तराखंड राज्य विधानसभा सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन संशोधन विधेयक 2020
हेमंती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2020
उत्तराखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन प्रोत्साहन एवं सुविधा विधेयक 2020
महामारी संशोधन विधेयक 2020
उत्तराखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक 2020
उत्तराखंड माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2020
उत्तराखंड पंचायती राज वित्तीय संशोधन विधेयक 2020
उत्तराखंड उत्तर प्रदेश तथा विधान मंडल अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते संशोधन विधेयक 2020
बोनस संदाय उत्तराखंड संशोधन विधेयक 2020
व्यवसाय संघ उत्तराखंड संशोधन विधेयक 2020
औद्योगिक विवाद उत्तराखंड संशोधन विधेयक 2020
उत्तराखंड उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 संशोधन विधेयक 2020
कारखाना उत्तराखंड संशोधन विधेयक 2020
उत्तराखंड जौनसार बाबर जमीदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1956 संशोधन विधेयक 2020
उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 संशोधन विधेयक 2020
उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2020
उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2020.