
केन्द्र सरकार ने अनलॉक-4 की गाइडलाइन जारी कर दी है। जिसमें अब की तरह कई छूट दे दी गई है, साथ ही एक राज्य से दूसरे राज्य आने-जाने के लिए पास व्यवस्था को भी खत्म कर दिया है। लेकिन राज्य सरकार ने अलग से निर्देश जारी करते हुए उत्तराखंड आने के लिए देहरादून स्मार्ट सिटी की वेबसाइट में पंजीकरण कराना अनिवार्य किया है। उत्तराखंड आनेे वालों को सीमा पर पंजीकरण संबंधित कागजात दिखाने जरूरी होंगे।
हालांकि अब सरकार ने अधिकतम दो हजार लोगों की प्रवेश की व्यवस्था को खत्म कर दिया है, अब जो भी व्यक्ति आने का इच्छुक होगा वह राज्य में आ सकता है। उसके पास आईसीएमआर से मान्यता प्राप्त लाभ की जांच रिपोर्ट होनी चाहिए। आईसीएमआर मान्य लैब के प्रमाण पत्र की जगह ट्रू नेट टेस्ट की रिपोर्ट भी पर्याप्त होगी। वहीं आने वाले व्यक्ति का स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। सचिव के अनुसार पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन प्रदेश में आने वाले व्यक्ति को ट्रेस करने के लिए आवश्यक है। यदि भविष्य में वह कोरोना पॉजिटिव होता है तो उसकी पहचान करना आसान होगा।