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युवाओं को राहत देता यह आदेश हुआ जारी, कैबिनेट में लिया गया था फैसला..

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उत्तराखण्ड शासन ने युवाओं को राहत देते हुए लोक सेवा आयोग के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर समूह ग के पदों पर चयन में अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की छूट प्रदान किए जाने के आदेश जारी किए हैं। कैबिनेट ने सरकारी नौकरियों में युवाओं को आवेदन के लिए आयु सीमा में 1 साल की छूट देने का फैसला लिया था, जिसके आदेश आज जारी किए गए हैं। सचिव अरविंद सिंह हयांकी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के पदों पर चयन हेतु विभिन्न आयोगों/ चयन संस्थाओं को प्रेषित अधियाचन के सापेक्ष वैश्विक महामारी कोविड-19 चयन की कार्यवाही बाधित हुई है, जिस कारण कतिपय अभियर्थियों के निर्धारित आयु सीमा पूर्ण करने के कारण उक्त पदों के सापेक्ष आवेदन करने की पात्रता वंचित होने की स्थिति उत्पन्न हुई है।

अत: उत्तरांचल लोक सेवा सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण) नियमावली 2003 के नियम-3 में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के पदों पर चयन वर्ष 2021-22 में संगत सेवा नियमावली में उल्लिखित अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की छूट प्रदान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। यह भी स्पष्ट किया गया है कि पद विशेष के लिए एक बार यह लाभ प्रदान करने के उपरांत प्रकाशित होने वाली अगली विज्ञप्ति/ चयन प्रक्रिया के अंतर्गत पुन: यह लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

लोक सेवा सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के जिन पदों पर चयन वर्ष 2021-22 हेतु विज्ञप्ति जारी हो चुकी है किन्तु प्रारंभिक परीक्षा संपन्न नहीं हुई है, उन पदों के संबंध में ऊपरी आय़ु सीमा में छूट संबंधी उपरोक्त निर्णय के आलोक में ऐसे अभ्यर्थियों जो कि आयु सीमा में छूट की परिधि के अंतर्गत आते हैं को संबंधित पदों के लिए आवेदन किए जाने का अवसर प्रदान किए जाने के संबंध में आवेदन पत्र जमा किए जाने की अंतिम तिथि बढाए जाने की कार्यवाही की जाएगी।