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उत्तराखण्ड में आज से लागू हो गए ये कड़े नियम, उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई…

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प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर से बचाव के लिए राज्य सरकार ने कई एहतियाती कदम उठाए हैं। इस क्रम में अब सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। जिसमें कई कडे प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। गुरुवार को मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि समस्त धार्मिक, राजनीतिक एवं सामाजिक आयोजनों व विवाह इत्यादि में 200 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन कुंभ मेला क्षेत्र में गृह मंत्रालय भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी एसओपी ही लागू रहेगी।

वहीं सार्वजनिक वाहन (बस, विक्रम, ऑटो, रिक्शा इत्यादि) 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही संचालित होंगे। इसके अलावा समस्त सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट तथा बार भी 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे। वहीं पूरे प्रदेश में कोचिंग संस्थान, स्वीमिंग पूल, स्पा पूर्णत: बंद रहेंगे। रात्रि कर्फ्यू में व्यक्तियों की आवाजाही पूर्णत: बंद रहेगी। 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई है।

राज्य के सभी निवासियों/पर्यटकों को सार्वजनिक स्थानों व कार्यस्थलों पर अनिवार्य रूप से मास्क पहनना व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। उक्त आदेश 16 अप्रैल से अगले आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।

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