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धामी मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए यह महत्वपूर्ण फैसले……

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई, बैठक में 20 मुद्दों पर कैबिनेट में चर्चा हुई। इन मुद्दों पर कैबिनेट में बनी सहमति –

उत्तराखण्ड सचिवालय सुरक्षा सेवा नियमावली में संशोधन किया गया है, उत्तराखण्ड सचिवालय सुरक्षा सेवा संशोधन नियमावली 2022 में रक्षक पद हेतु शैक्षिक अर्हता उत्तराखण्ड पुलिस आरक्षी की भांति हाईस्कूल से बढाकर इण्टरमीडिएट का प्राविधान किया गया है। नियमावली में रक्षक पद की सीधी भर्ती और पदोन्नति का अनुपात 60:40 को परिवर्तित कर 90:10 का प्राविधान किया गया है। नियमावली में रक्षक के पद हेतु आयु सीमा 18-35 वर्ष को परिवर्तित कर 18-30 वर्ष से किये जाने का प्राविधान किया गया है।

गृह विभाग की नियमावली में भी कुछ संशोधन किया गया है। जिसके तहत उत्तराखण्ड राज्य अवस्थित न्यायालयों से दण्डित सिद्धदोष बन्दियों को उनके निकट परिजन की बीमारी, मृत्यु भाई बहन / पुत्र-पुत्री के विवाह इत्यादि में सम्मिलित होने के लिए पैरोल प्रदान किये जाने के उद्देश्य से प्रख्यापित उत्तराखण्ड (बन्दियों के दण्डादेश का निलम्बन) नियमावली, 2017 समय-समय पर यथासंशोधित में कतिपय संशोधन की आवश्यकता के दृष्टिगत उक्त नियमावली के नियम 3. 4 एवं 7 में संशोधन करते हुए उत्तराखण्ड (बन्दियों के दण्डादेश का निलम्बन) (संशोधन) नियमावली 2022 प्रख्यापित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

जनपद उधम सिंह नगर में सिडकुल क्षेत्र के बाहर लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व वाले 05 मोटर मार्गों पर सिडकुल द्वारा किये जा चुके सुधार कार्य के पश्चात मार्गों को (जहां है जैसा है) के आधार पर लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करने एवं भविष्य में होने वाले कार्यों को एस०आई०टी० जांच आयोग की परिधि से बाहर रखने के सम्बन्ध में मंत्रिमण्डल द्वारा सहमति प्रदान की गयी है।

पीडब्लूडी के तकनीकी संवर्ग के पदों को पुनर्गठन प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है।

यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी रूडकी के नाम बदलने को मिली मंजूरी।

कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के अंतर्गत उद्योग 4.0 के अनुरूप राज्य के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन को मिली मंजूरी।

त्तराखण्ड परिवहन विभाग प्रवर्तन कर्मचारी वर्ग सेवा नियमावली के संशोधन प्रस्ताव को मिली मंजूरी।

रेलवे विभाग द्वारा Monetize की जा रही भूमि के भू-उपयोग में कोई परिवर्तन की आवश्यकता न होने का प्राविधान प्रस्तावित किया गया है। रेलवे विभाग द्वारा वाणिज्यिक उपयोग हेतु रेल भूमि का विकास किए जाने हेतु भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होगी।

अल्मोड़ा के अन्तर्गत श्री जागेश्वर धाम एवं जनपद देहरादून के अन्तर्गत महासू देवता का विकास श्री केदारनाथ धाम के तर्ज पर करने हेतु Architecture Service Design Consultancy से सम्बन्धित सेवायें आई0एन0आई0 डिजाईन, अहमदाबाद से प्राप्त किये जाने की अनुमति प्राप्त की गयी है।