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उत्तराखण्ड शिक्षा विभाग में हुए तबादलों पर लगी रोक, नई जगह ज्वाइन कर चुके शिक्षकों को भी लौटना होगा पूर्ववर्ती विद्यालय…..

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उत्तराखंड शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों के तबादले को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, विभाग द्वारा 7 जनवरी को हुए शिक्षकों के तबादलों को फिलहाल स्थगित कर दिया है। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने इसके आदेश जारी किए हैं, 7 जनवरी 2022 को शिक्षा विभाग में बड़े स्तर पर माध्यमिक शिक्षा विभाग और बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के तबादले हुए थे सभी तबादले धारा 27 के तहत हुए थे। अब इन तबादलों पर रोक लगा दी गई है और जिन शिक्षकों ने नई जगह ज्वाइन भी कर लिया है उन्हें भी मूल तैनाती पर लौटने के आदेश दिए गए हैं।

शिक्षा सचिव के आदेश के बाद महान विश्वविद्यालय शिक्षा उत्तराखंड बंशीधर तिवारी ने भी आदेश जारी करते हुए कहा है कि माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2 उत्तराखंड शासन ने कार्यालय ज्ञापन संख्या 137/xxiv-B-1/22-13(05)2021 दिनांक 12 जनवरी 2022 द्वारा निर्देशित किया गया है कि माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत कार्य शिक्षकों के शासनादेश संख्या 87, 90, 91, 92,94 दिनांक 07 जनवरी 2022 तथा बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के शासनादेश संख्या 78, 79,80 दिनांक 7 जनवरी 2022 द्वारा कतिपय शिक्षकों के स्थानांतरण किए गए हैं, किंतु दिनांक 8 जनवरी 2022 के अपराहन 3:30 बजे राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी हो गई है के, दृष्टिगत किसी भी कार्मिक/ शिक्षक को कार्यमुक्त/ कार्यभार ग्रहण न कराया जाए।

इस मध्य यदि किसी कार्मिक द्वारा स्थानान्तरित स्थल से कार्यमुक्त होकर नवीन स्थल पर कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है, तो उसे निष्प्रभावी करते हुए उन्हें उनकी मूल तैनाती स्थल (स्थानान्तरण से पूर्व विद्यालय) पर ही अग्रेत्तर आदेशों तक बनाए रखना सुनिश्चित किया जाए। उक्त आदेशों का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित किया जाए साथ ही यदि कोई शिक्षक कार्य मुक्त होकर नवीन स्थल पर पहुंच गया हो तो उसे तत्काल उसके पूर्वर्ती विद्यालय में वापस करना सुनिश्चित कराया जाए।