Home उत्तराखंड उत्तराखण्ड हाईकोर्ट को शिफ्ट करने का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा…

उत्तराखण्ड हाईकोर्ट को शिफ्ट करने का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा…

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उत्तराखण्ड हाईकोर्ट को नैनीताल से अन्यत्र शिफ्ट करने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। नैनीताल हाईकोर्ट को अन्य जगह स्थानांतरिक करने के लिए जनमत संग्रह कराने के हाईकोर्ट के फैसले को उत्तराखण्ड हाईकोर्ट बार एसोशिएसन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के 8 मई के फैसले को चुनौती देते हुए बार एसोशिएसन ने अपनी अपील में कहा है कि संवैधानिक न्यायालय में किसी भी मामले का निर्णय वैधानिक कानून या मामले में लागू पूर्व के फैसले के आधार पर मामले के गुण और दोषों की उचित जांच के आधार पर होती है। अपील में कहा गया है कि कोई न्यायिक कार्यवाही जनमत सर्वेक्षण के आधार पर नहीं हो सकती।

उत्तराखण्ड हाईकोर्ट बार एसोशिएसन ने हाईकोर्ट के 8 मई के आदेश रद्द करने की मांग की है, और कहा है कि जब तक याचिका पर सुनवाई नहीं हो जाती है जब तक के लिए हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी जाए।

याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट ने उत्तराखण्ड के हाईकोर्ट को नैनीताल से स्थानांतरित करने के उद्देश्य से रजिस्ट्रार जनरल को उत्तराखण्ड के अधिवक्ताओं और बडे पैमाने पर जनता से राय लेने का निर्देश दिया है ताकि न्यायिक कार्यवाही में इस तरह के लिए कोई दलील या प्रार्थना न की जा सके। याचिका में कहा कि इस तरह का आदेश कानूनी रूप से अनुचित है और न्यायिक कार्यवाही में जनमत संग्रह का कोई स्थान नहीं है। याचिका में कहा गया है कि उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने बार एसोसिएशन का पक्ष सुने बगैर ही आदेश पारित किया, जबकि बार एसोसिएशन हितधारक होने के साथ प्रभावित पक्ष भी हैं।