
उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की रोकथाम के दृष्टिगत विद्यालय बंद हैं, विद्यालय बंद रहने के दौरान निजी विद्यालयों के फीस भुगतान को लेकर महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा ने निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए हैं-
मात्र ऑनलाइन/ अन्य संचार माध्यमों से शिक्षण कराने वाले नि८ ६जी विद्यालयों को विद्यालय बंद रहने की अवधि में मात्र शिक्षण शुल्क लेने की अनुमति होगी, अन्य किसी प्रकार का शुल्क अभिभावकों से नहीं लिया जाएगा।
ऑनलाइन/अन्य संचार माध्यमों से शिक्षण का लाभ लेने के बावजूद भी शुल्क देने में असमर्थ अभिभावक कारणों का उल्लेख करते हुए संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य/ प्रबन्धन समिति से शुल्क जमा करने हेतु अतिरिक्त समय का अनुरोध कर सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में छात्रों को शुल्क जमा करने में हुए विलम्ब के कारण विद्यालय से बाहर नहीं किया जाएगा।
कोविड-19 के संक्रमण से रोकथाम हेतु विद्यालयों के बंद रहने की अवधि में सरकारी/ अर्धसरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से वेतन प्राप्त करने एवं उनकी आजीविका में किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पडने के कारण ऑनलाइन/ अन्य संचार माध्यमों से कक्षाओं का लाभ लेने के फलस्वरूप नियमित रूप से निर्धारित शिक्षण शुल्क जमा कराया जाएगा।
- उक्त निर्देशों के बावजूद कतिपय निजी विद्यालयों द्वारा विगत वर्षों में विभिन्न मदों (खेल, कम्प्यूटर आदि) में ली जाने वाली फीस को भी शिक्षण शुल्क में सम्मिलित कर अनुचित ढंग से शिक्षण शुल्क में वृद्धि कर दी गई, जो उक्त निर्देशों का उल्लंघन है। निर्देश में कहा गया है कि ऐसे विद्यालयों को चिन्हित कर जांच करें जिनके द्वारा विभिन्न मदों के शुल्क को शिक्षण शुल्क में समाहित कर शिक्षण शुल्क लिया जा रहा है तथा दोषी पाए जाने पर संबंधित विद्यालयों के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए सुस्पष्ट आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करना होगा।