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21 सितंबर से 9 से 12 वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खुलेंगे, लेकिन इन नियमों का करना होगा पालन।

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कोरोना महामारी के बाद से बंद हुए स्कूलों को आंशिक तौर पर खोले जाने को लेकर केंद्र सरकार ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेजर (SOP) जारी कर दिया है। 21 सितंबर से कक्षा नौवीं से 12वीं तक के छात्रों (schools reopening for 9th to 12th) के लिए शर्तों के साथ स्कूलों को खोले जाने की इजाजत दी गयी है। हालांकि, यह स्वैच्छिक होगा यानी छात्रों के ऊपर होगा कि वह स्कूल जाना चाहते हैं या नहीं। इस दौरान छात्रों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी रखनी होगी। फेस कवर/मास्क भी जरूरी होंगे।

वहीँ कंटेनमेंट जोन में स्थित स्कूलों को खोलने की इजाजत नहीं होगी उन्हें अभी अगले आदेश तक स्थगित रखा जायेगा। केंद्र द्वारा जारी SOP में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से नौवीं से 12वीं के छात्रों के लिए स्कूलों को फिर से खोलने के दौरान ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी। स्कूल अधिकतम अपने 50 प्रतिशत टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को ऑनलाइन टीचिंग/टेलि-काउंसलिंग और इससे जुड़े दूसरे कामों के लिए बुला सकते हैं।

एसओपी के मुख्य बिंदु-

  1. छात्रों को फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
  2. हर छात्र को एक दूसरे से कम से कम छह फुट की दूरी बनाकर बैठना होगा, और ये लिफ्ट, पार्किंग, कॉरिडोर सभी जगहों पर लागू होगा।
  3. सभी छात्रों को थोड़ी-थोड़ी देर पर हाथ धोना होगा और सैनिटाइजर  का इस्तेमाल करना होगा।
  4. खांसने और छींकने के वक्त मुंह और नाक को ढककर रखना होगा।
  5. सार्वजिनक जगह पर थूकना मना होगा।
  6. किसी छात्र को तबियत में कुछ गड़बड़ी का अहसास होगा, उन्हें फौरन स्कूल टीचर या प्रशासन को इस बारे में जानकारी देनी होगी।
  7. छात्रों को जहां तक मुमकिन है आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड़ करने की सलाह दी गई है।
  8. कंटेनमेंट जोन के अंदर के स्कूलों को इजाजत नहीं होगी और यहां रहने वाले छात्र या टीचर या दूसरे किसी स्टाफ को गैर कंटेनमेंट जोन में मौजूद स्कूल में आने की इजाजत नहीं होगी।
  9. स्कूलों को खोलने से पहले पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा और उन जगहों पर बार-बार सफाई की जाएगी जहां टीचर और छात्र बैठकर बातचीत करेंगे।
  10. अगर किसी स्कूल को पहले क्वारंटीन सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया गया हो तो उनको खास तौर पर सैनिटाइज किया जाएगा।
  11. स्कूलों में फिलहाल एसेम्बली नहीं होगी, स्वीमिंग पूल भी बंद रहेंगे और खेलकूद से जुड़ी गतिविधियों पर भी पाबंदी लगी रहेगी।
  12. स्कूल के दरवाजों के बाहर थर्मल स्क्रीनिंग होगी ताकि छात्रों और शिक्षकों के तापमान की जांच हो सके।
  13. बिना किसी लक्षण वाले व्यक्ति को ही अंदर जाने दिया जाएगा औऱ अगर किसी में जरा भी कोरोना का लक्षण दिखा तो उन्हें फौरन पास के हेल्थ सेंटर भेजा जाएगा।
  14. भीड़ से बचने के लिए अलग-अलग समय पर छात्रों को स्कूल बुलाया जा सकेगा।
  15. छात्रों को आपस में नोटबुक, पैन, पेंसिल, रबर, वाटरलबॉटल एक दूसरे को लेने-देने की इजाजत नहीं होगी।
  16. जिंन स्कूलों में बसों की सुविधा है उनमें भी सोशल डिस्टेंसिंग और साफ-सफाई का खास ध्यान रखा जाएगा।