Home उत्तराखंड उत्तराखंड में 20 नवंबर 2021तक बढाए गए कोविड-19 नियंत्रण हेतु लगाए गए...

उत्तराखंड में 20 नवंबर 2021तक बढाए गए कोविड-19 नियंत्रण हेतु लगाए गए प्रतिबंध, देखें गाइडलाइन…

529
SHARE

उत्तराखंड में कोविड-19 नियंत्रण हेतु कोविड प्रतिबंध 31 दिन के लिए बढ़ा दिए गए हैं, मुख्य सचिव द्वारा इसके आदेश जारी किए गए हैं। जारी की गई गाइडलाइन में कहा गया है राज्यभर में बढ़ते हुए कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण के दृष्टिगत आदेश संख्या 611/USDMA/792(2020) जो दिनांक 06 अक्टूबर 2021 को जारी किए गए थे, इस कोविड कर्फ्यू की अवधि को राज्य में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या 40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 28 सितंबर 2021 के प्रावधानों का संज्ञान लेते हुए अग्रिम 31 दिवस के लिए बढ़ा दिया गया है।

राज्य में कोविड कर्फ्यू दिनांक 19 अक्टूबर 2021 प्रात: 6 बजे से दिनांक 20 नवंबर प्रात: 6 बजे तक प्रभावी रहेगा।

कोविड-19 के संक्रमण की संख्या में आ रही कमी को देखते हुए कोविड अवधि में विवाह समारोह में विवाह स्थल/वैडिंग प्वाइंट की क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को कोविड प्रोटोकॉल के साथ सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की गई है।

राज्य के समस्त प्रशिक्षण संस्थान (सरकारी एवं गैर सरकारी) प्रशिक्षकों को कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए प्रशिक्षण प्रदान की अनुमति होगी। राज्य के समस्त कोचिंग संस्थान जो विद्यार्थियों/अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण एवं कोचिंग प्रदान करते हैं वह कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50% क्षमता के साथ खुलेंगे एवं ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग के प्रावधान जारी रहेंगे।

जो श्रद्धालु चार धाम मंदिरों में दर्शन की इच्छा रखते हैं, उन श्रद्धालुओं को उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट http://devasthanam.uk.gov.in या http://badrinath-kedarnath.gov.in) में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण के दौरान जनरेट होने वाले ई-पास के द्वारा ही उत्तराखंड राज्य में श्रद्धालुओं को प्रवेश की अनुमति होगी ऐसे श्रद्धालुओं को स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर दोबारा पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं होगी।

राज्य के समस्त पर्यटन स्थलों में सप्ताहांत में भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा पर्यटकों को इन पर्यटक स्थलों पर Covid Appropriate Behaviour जैसे कि सामाजिक दूरी मास्क पहनना एवं हाथों को सैनिटाइज करने आदि का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाएगा उक्त का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगाने के 15 दिनों के उपरान्त एवं उन vaccinated व्यक्तियों के द्वारा राज्य के हवाई अड्डा/रेलवे स्टेशन/बार्डर चैक पोस्ट पर वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र दिखाने के बाद बाहरी राज्य से आने वाले व्यक्तियों को उत्तराखंड में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी।

बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य आने वाले वह व्यक्ति जिनके पास कोविड वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र नहीं है उन सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RTPCR/TrueNat/CBNAAT/RAT Covid Negative Test Report दिखाने पर राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाएगी।

बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से smart city के web Portal “http://smartcitydehradun.uk.gov.in” पर पंजीकरण किया जाना होगा।

बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में अपने पैत्रिक गांव वापस आ रहे प्रवासियों द्वारा covid-19 के संक्रमण के रोकथाम हेतु ग्राम पंचायत/ ग्राम प्रधान की निगरानी में आवश्यकतानुसार गांव में स्थापित Village quarantine facility में अनिवार्य रूप से 7 दिनों तक isolation में रहेंगे। जिला प्रशासन द्वारा आवश्यकतानुसार Quarantine centers का संचालन जिला स्तर पर किया जाएगा तथा उपरोक्त पर आने वाले व्यय का भुगतान (State Disaster Respose Fund के covid-19 Managment के मानक अनुसार एवं CMRF से वहन किया जाएगा।

समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) व्यापार मंडल द्वारा पूर्व से निर्धारित साप्ताहिक बंदी के दिवस पर छोड़कर अन्य दिवसों में खुले रहेंगे। राज्य के समस्त जिम शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पा, सैलून, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम आदि से संबंधित समस्त गतिविधियां कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50% क्षमता के साथ खुलेंगे।

होटल रेस्त्रां भोजनालय और ढाबा को केवल 50% क्षमता के साथ Dining के संचालन के लिए अनुमति होगी। खाद्य पदार्थों की Takeway/ होम डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

राज्य में स्थित खेल संस्थान, स्टेडियम एवं खेल के मैदान 18 वर्ष से ऊपर वाले खिलाडियों के प्रशिक्षण के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जाएंगे। खेल संस्थान, स्टेडियम एवं खेल के मैदान को कोविड प्रोटोकॉल के साथ खोलने के उपयुक्त मानक प्रचलन विधि खेल विभाग द्वारा अपने स्तर से जारी की जाएगी।समस्त सब्जियों की दुकानें, दूध की डेयरियां, मिठाई की दुकानें एवं फूलों की दुकानें दैनिक रूप से खुलेंगी।