
जिलाधिकारी वन्दना सिंह ने बताया कि आगामी मानसून को देखते हुये जनपद में घटित होने वाली सम्भावित/प्राकृतिक आपदा में प्रतिवादन के दृष्टिगत आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 के सुसंगत प्रावधानों के तहत जनपद अल्मोड़ा अन्तर्गत अवस्थित समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़गे तथा लिये जाने वाले आकस्मिक एवं उपार्जित अवकाश भी अद्योहस्ताक्षरी के अनुमति के बिना स्वीकृत नहीं किये जायेंगे। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
उत्तराखण्ड में मानसूनी बारिश शुरु होते ही प्राकृतिक आपदाएं भी सामने आती हैं, आपदा में नुकसान को कम किया जा सके इसके लिए आपदा प्रबंधन तंत्र को अलर्ट मोड़ पर रखा जाता है। आपदा प्रभावितों तक जल्द मदद पहुंच सके, इसके लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाती है। आपदा के समय सभी विभाग आपसी समन्यव से कार्य कर सकें और जरूरतमदों तक जरूरी मदद पहुंचाने हेतु अधिकारी बेहतर कार्ययोजना बना सकें इसे देखते हुए छुट्टियां रद्द की जाती हैं।