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निर्भया केस में आरोपी द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

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निर्भया दुष्कर्म और हत्या के दोषी अक्षय कुमार सिंह की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दया याचिका खारिज कर दी है, कोर्ट ने कहा कि पुनर्विचार याचिका में कोई नए तथ्य नहीं है, इसलिए यह याचिका खारिज की जाती है।निर्भया बलात्कार मामले में दोषियों की मौत की सजा बरकरार रखने के शीर्ष अदालत के 2017 के फैसले के खिलाफ एक दोषी अक्षय कुमार सिंह ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी।

दिल्ली सरकार की ओर से अदालत में याचिका का विरोध करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि कुछ अपराध ऐसे होते हैं, जिनमें मानवता रोती है और यह मामला उन्हीं में से एक है, उन्होंने कहा कई ऐसे अपराध होते हैं, जहां भगवान पीड़िता को ना बचाने और ऐसे दरिंदे को बचाने के लिए शर्मसार होते होंगे, ऐसे मामलों में मौत की सजा को कम नहीं करना चाहिए।
केस के दोषी अक्षय कुमार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दोषी राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका फाइल करना चाहता है, इसके लिए वकील ने तीन सप्ताह का वक्त मांगा है। साथ ही उन्होंने अदालत से कहा कि दिल्ली एनसीआर में वायु और जल प्रदूषण की वजह से पहले ही लोगों की उम्र कम हो रही है और इसलिए दोषियों को मौत की सजा देने की कोई जरूरत नहीं है।