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राज्य में कोविड कर्फ्यू की नई गाइडलाइन जारी, 5 अक्टूबर तक नहीं मिली कोई अतिरिक्त छूट…

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उत्तराखंड में एक बार फिर कोविड-19 कर्फ्यू 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है, मुख्य सचिव द्वारा इसके आदेश जारी किए गए हैं जारी की गाइडलाइन में कहा गया है राज्यभर में बढ़ते हुए कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण के दृष्टिगत आदेश संख्या 550/USDMA/792(2020) जो दिनांक 13 सितंबर 2021 को जारी किए गए थे इस कोविड कर्फ्यू की अवधि को राज्य में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या 40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 28 अगस्त के प्रावधानों का संज्ञान लेते हुए अग्रिम 7 दिवस के लिए बढ़ा दिया गया है।

राज्य में कोविड कर्फ्यू दिनांक 21 सितंबर 2021 प्रात: 6 बजे से दिनांक 5 अक्टूबर प्रात: 6 बजे तक प्रभावी रहेगा।

कोविड-19 के संक्रमण की संख्या में आ रही कमी को देखते हुए कोविड अवधि में विवाह समारोह में विवाह स्थल/वैडिंग प्वाइंट की क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को कोविड प्रोटोकॉल के साथ सम्मिलित होने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की जाएगी। इन समारोहों में शामिल होने वाले व्यक्तियों, कैटरिंग स्टाफ तथा वैडिंग प्वांइट प्रबंधन/स्टाफ के पास यदि कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगाने का प्रमाण पत्र होगा तो उन्हें इस अवधि में RT PCR/TrueNat/CBNAAT/RAT कोविड निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी, परन्तु जिन व्यक्तियों के पास वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र नहीं होगा, उनको RTPCR/TrueNat/CBNAAT/RAT Covid Negative Test Report (अधिकतम 72 घंटे पूर्व) दिखाना अनिवार्य होगा।

कोविड वैक्सीनेशन की दोनों डोज का प्रमाण पत्र अथवा Covid Negative Test Report की जांच संबंधित विवाह स्थल/वैडिंग प्वांइट प्रबंधन द्वारा अनिवार्य रूप से करते हुए जिला प्रशासन को अवगत कराया जाएगा।

शव यात्रा में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकते हैं।

राज्य के समस्त पर्यटन स्थलों में सप्ताहांत में भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा पर्यटकों को इन पर्यटक स्थलों पर Covid Appropriate Behaviour जैसे कि सामाजिक दूरी मास्क पहनना एवं हाथों को सैनिटाइज करने आदि का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाएगा उक्त का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगाने के 15 दिनों के उपरान्त एवं उन vaccinated व्यक्तियों के द्वारा राज्य के हवाई अड्डा/रेलवे स्टेशन/बार्डर चैक पोस्ट पर वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र दिखाने के बाद बाहरी राज्य से आने वाले व्यक्तियों को उत्तराखंड में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी।

बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य आने वाले वह व्यक्ति जिनके पास कोविड वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र नहीं है उन सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RTPCR/TrueNat/CBNAAT/RAT Covid Negative Test Report दिखाने पर राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाएगी।

बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से smart city के web Portal “http://smartcitydehradun.uk.gov.in” पर पंजीकरण किया जाना होगा।

बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में अपने पैत्रिक गांव वापस आ रहे प्रवासियों द्वारा covid-19 के संक्रमण के रोकथाम हेतु ग्राम पंचायत/ ग्राम प्रधान की निगरानी में आवश्यकतानुसार गांव में स्थापित Village quarantine facility में अनिवार्य रूप से 7 दिनों तक isolation में रहेंगे। जिला प्रशासन द्वारा आवश्यकतानुसार Quarantine centers का संचालन जिला स्तर पर किया जाएगा तथा उपरोक्त पर आने वाले व्यय का भुगतान (State Disaster Respose Fund के covid-19 Managment के मानक अनुसार एवं CMRF से वहन किया जाएगा।

समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) प्रात: 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुले रहेंगे एवं बाजारों की साप्ताहिक बंदी जो पहले से निर्धारित तिथि के अनुसार (श्रम विभाग के आदेशानुसार) होगी। राज्य के समस्त जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पॉ, सैलून, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम आदि व इनसे संबंधित समस्त गतिविधियां कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।

राज्य में स्थित खेल संस्थान, स्टेडियम एवं खेल के मैदान 18 वर्ष से ऊपर वाले खिलाडियों के प्रशिक्षण के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जाएंगे। खेल संस्थान, स्टेडियम एवं खेल के मैदान को कोविड प्रोटोकॉल के साथ खोलने के उपयुक्त मानक प्रचलन विधि खेल विभाग द्वारा अपने स्तर से जारी की जाएगी।

समस्त सब्जियों की दुकानें, दूध की डेयरियां, मिठाई की दुकानें एवं फूलों की दुकानें दैनिक रूप से (प्रात: 8 बजे से रात्रि 9 बजे) तक खुलेंगे।