उत्तराखण्ड में कोरोना के बढते मामलों को देखते हुए, कोरोना के प्रभावी नियंत्रण के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के मुताबिक दिल्ली, मुंबई और लखनऊ जैसे 75 कोरोना संवेदनशील शहरों से आने वाले यात्रियों को अब सात दिन संस्थागत क्वारंटाइन और 14 दिन होम क्वारंटाइन पर अनिवार्य रहना पड़ेगा। शासन ने इन शहरों की लिस्ट भी जारी कर दी है।
मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने बताया कि देश के हाई लोड वाले 75 शहरों से आने वालों को लेकर सरकार ने ये अहम निर्णय लिया।किसी भी तरह से प्रदेश में आने वाले ऐसे लोगों के लिए ये व्यवस्था होगी। जिसके तहत उन्हें सरकारी या पेड क्वारंटाइन का विकल्प मिलेगा। यानी कोई पैसे देकर होटल में भी सात दिन रह सकता है। नहीं तो सरकार की ओर से बनाये गए मुफ्त क्वारंटाइन में रह सकता है। इस दौरान यदि कोई लक्षण नहीं मिलते तो फिर 14 दिन होम क्वारंटाइन में भेज दिया जाएगा।
सैंपल वाले 10 दिन रहेंगे
मुख्य सचिव के अनुसार इन शहरों से आने वालों में से जिसके सैंपल लिए जाएंगे उसे 10 दिन तक इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा जाएगा। अगर रिपोर्ट आ गयी तो उसी के आधार पर घर या अस्पताल भेजा जाएगा। अगर रिपोर्ट 10 दिन तक नहीं आई और कोई लक्षण नहीं दिखे तो उनको 14 दिन होम क्वारंटाइन किया जाएगा।
प्रदेश में आने वाले सभी को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य-
मुख्य सचिव उत्पल ने बताया कि किसी भी राज्य से आने वाले को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। प्रदेश में भी एक जिले से दूसरे जिले में जाने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, जबकि रेड जोन से जाने वालों को पास लेना होगा।