सचिवालय में आज धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें 30 से अधिक प्रस्तावों को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है –
पर्यटन विभाग के पुराने कार्यालय को पीपीपी मोड़ पर दिया जायेगा, कार्यालय को बिजनेस होटल के रूप में विकसित किया जायेगा। इससे सरकार को प्राप्त होगी आय 200 करोड़ से ज्यादा का फायदा। 30 साल के लिए दिया जाएगा लीज पर।
मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट में एरो स्पोर्ट्स में गतिविधियों को शुरू की जाएगी।
परिवहन विभाग में नियमावली में संशोधन
विद्यालयी शिक्षा विभाग में मृतक संवर्ग के पदों को भरने को अनुमति, 2034 पदों पर होगी नियुक्तियां
अंत्योदय कार्ड धारकों को इस साल भी 3 निःशुल्क सिलेंडर दिए जाने की योजना को एक साल के लिए बढ़ाया गया।
उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के प्रतिनिधियों को सदन की पटल पर रखने को अनुमति।
वित्त विभाग में बचत विभाग में कर्मचारियों को डीएम ऑफिस में समायोजन को मंजूरी।
उत्तराखण्ड कोषागार नियमावली में किया गया संशोधन, पद्दोन्नति की प्रक्रिया को किया गया आसान।
वन टाइम सैटलमेंट स्कीम को मंजूरी।
मानसिक स्वास्थ्य देख रेख अधिनियम को कैबिनेट ने दी मंजूरी
कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग के तहत मुख्यमंत्री प्राकृतिक कृषि योजना को मिली मंजूरी। गंगा के किनारे प्राकृतिक खेती की जायेगी, नमामि गंगे योजना के तहत की जाएगी खेती 1950 हेक्टेयर में की जाएगी खेती पांच किलोमीटर में की जाएगी खेती।
7 टाऊन को आवास विकास विभाग के तहत किया जाएगा विकसित। आइटीडीए में बढ़ाये गए पद, 36 की जगह 39 होंगे पद।
उत्तराखंड में होने वाली इन्वेस्टर समिट को लेकर कैबिनेट में चर्चा, दिसम्बर महीने में होगी समिट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे समिट में शामिल। देश के कई शहरों के साथ विदेशों में भी होंगे रोड शो। अगस्त महीने से शुरू होंगे रोड़ शो, 25 से 30 हजार करोड़ इन्वेस्टमेंट का रखा गया है समिट शुरू होने से पहले लक्ष्य। समिट समाप्ति तक 70 हजार करोड़ का रखा गया इन्वेस्टमेंट का सरकार ने लक्ष्य।
वित्त विभाग में कैश मैनेजर के 11 पदों को मिली स्वीकृति, उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर अपीलीय अधिकार को कैबिनेट ने दी मंजूरी।
राजस्व विभाग के तहत भूमि खरीदने के लिए संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी, खेल की गतिविधियों हाउसिंग स्कीम को भी किया गया शामिल।
आढ़त बाजार को शिफ्टिंग करने के लिए निःशुल्क में एमडीडीए को दी जाएगी जमीन। ब्राह्मणवाला में दी जाएगी आढ़तियों को जमीन।
उत्तराखण्ड क्लिनिक स्टैब्लिसमेन्ट एक्ट में संशोधन छोटे अस्पतालों के लिए रजिस्ट्रेशन में दी गयी छूट, विभिन्न विभागों में लिया जा रहा यूजर चार्ज को संस्थागत कर दिया गया है अब हर साल 5% की वृद्धि अपने आप हो जाएगी।
अब शासनादेश की आवश्यकता किसी भी विभाग को नहीं पड़ेगी अप्रैल से जारी होगी यह प्रक्रिया।