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कार्य नहीं तो वेतन नहीं, सरकार ने जारी किया एक और आदेश…

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उत्तराखंड सरकार ने अब प्रदेश में कार्मिकों के लिए काम नहीं तो वेतन नहीं का आदेश जारी कर दिया है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा अपनी मांगों के संबंध में प्रायः हड़ताल/ कार्यबहिष्कार किए जाते हैं, जिससे जहां एक ओर जन सामान्य को कठिनाई का सामना करना पड़ता है वहीं शासन द्वारा संचालित जनहत की योजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब होता है। कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली हड़ताल राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली के अंतर्गत प्रतिबंधित है।

मुख्य सचिव द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि हड़ताल/कार्यबहिष्कार करने हेतु जिस कार्मिक द्वारा अवकाश लिया जाएगा अनिश्चित कालीन हड़ताल/आन्दोलन में प्रतिभाग किया जाएगा उसे स्वत: अनुपस्थित मानते हुए अनुपस्थित अवधि का वेतन आहरित न करने के साथ-साथ मार्च 2021 का वेतन भी अग्रिम आदेशों तक आहरित न किया जाए उक्त कार्मिकों पर कार्य नहीं तो वेतन नहीं का आदेश लागू किया जाए।

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