Home खास ख़बर गृहमंत्रालय ने जारी की लॉकडाउन 2.0 की गाइडलाइंस, मुंह ढकना अनिवार्य।

गृहमंत्रालय ने जारी की लॉकडाउन 2.0 की गाइडलाइंस, मुंह ढकना अनिवार्य।

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कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से लॉकडाउन बढ़ाने की सिफारिश की थी, राज्य सरकारों की सिफारिश व लोगों के सुझावों के बाद केन्द्र सरकार ने देश में लॉकडाउन 2.0 लागू कर दिया है, जिसकी अवधि 3 मई तक निर्धारित की गई है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया तो वहीं बुधवार को गृहमंत्रालय ने इसकी गाइडलाइन जारी कर दी है। जिसमें कहा गया है कि सभी तरह की परिवहन सेवाओं पर फिलहाल रोक जारी रहेगी। राज्यों की सीमाएं सील ही रहेंगी।

गृह मंत्रालय के दिशा- निर्देशों के मुताबिक बस, मेट्रो, ट्रेन, हवाई सेवाओं पर प्रतिबंध रहेगा। स्कूल कॉलेज कोचिंग सेंटर भी बंद ही रहेंगे। बाहर निकलते समय मुंह को ढकना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों पर जुर्माना लगेगा। सिनेमा हॉल, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, खेल परिसर, स्वीमिंग पूल, बार तीन मई तक बंद ही रहेंगे।
सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक अगले आदेश तक शादी समारोह व हर तरह के धार्मिक समारोहों पर पाबंदी रहेगी। सरकार के निर्देश के मुताबिक खेती-बाड़ी से जुड़े काम-काज में छूट रहेगी।
सरकार ने किसानी से जुड़े उपकरणों की दुकानें, खाद-बीज, कीटनाशकों स्पेयर पार्टस की दुकानों को खोलने में छूट दी है। दिशा-निर्देश के मुताबिक फसल कटाई से जुड़ी मशीनों को एक राज्य से दूसरे राज्य लाया और ले जाया जा सकेगा।
सरकार ने अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर पाबंदी  लगा दी है। गाइडलाइंस में कहा गया है कि स्थानीय प्रशासन से लेकर राज्य या यूटी प्रशासन हॉटस्पाट से जुड़े मामलों में अंतिम फैसला करेगा। गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है कि हॉटस्पॉट इलाकों में उन गतिविधियों पर भी रोक रहेगी जिसे इस गाइडलाइंस के जरिए अनुमति दी गई है।