
देहरादून जिला प्रशासन ने निर्माण कार्यों में लापरवाही एवं मानकों के उल्लंघन पर कैनाल रोड पर जल संस्थान के अधिकारियों एवं ठेकेदारों तथा माता मन्दिर रोड पर गेल, यूपीसीएल के अधिकारियों कर्मचारियों एवं ठेकेदारों पर मुकदमें दर्ज किये हैं। साथ ही समिति द्वारा दी गयी अनुमति शर्तों का उल्लंघन करने पर 3 माह के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। अब तीन माह तक इन कार्यदायी संस्थाओं एवं ठेकेदारों को कार्यों की अनुमति नहीं दी जाएगी। एजेंसियों को पूर्ण सुरक्षा इंतजाम के साथ सशर्त कार्य अनुमति दी गई थी किन्तु उनके द्वारा समस्त नियम कायदे दाव पर रखते हुए दिन में ही कार्य किया जा रहा था, जिससे जनमानस को असुविधा के साथ ही दुर्घटना घटित होने की प्रबल स्थिति बनी हुई थी साथ ही क्षेत्रवासियों द्वारा आक्रोश प्रकट किया जा रहा है। नियम विरुद्ध राजकीय सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने एवं मार्ग पर दुर्घटना संभावित क्षेत्र उत्पन्न करने, जिससे आमजन को जान एवं व्यक्तिगत सुरक्षा का खतरा उत्पन्न करने के कारण, सम्बन्धित के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किये गए हैं।
देहरादून जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि जनमन की सुरक्षा शर्तों पर प्रदत्त अनुमति, एवं निर्देर्शाेें के उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैनाल रोड पर जल संस्थान, माता मन्दिर रोड पर गेल, यूपीसीएल द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा था। जिसमें अधिकारियों, कर्मचारियों, ठेकेदारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किये गए। रात्रि में निर्माण हेतु दी गई शर्तों का उल्लंघन के साथ ही सड़क पर मलबा उपकरण छोड़ने, निर्माण कार्य उपरान्त सड़क को समतलीकरण न करने तथा जनमानस की सुरक्षा शर्तों का उल्लंघन करने पर कार्यवाही हुई। जिलाधिकारी के स्पष्ट निर्देश हैं कि जनमानस की सुरक्षा से खिलवाड़ एवं लापरवाही बरतने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। डीएम ने कहा कि विकास कार्यों के दौरान निर्धारित शर्तों के साथ सुरक्षा इंतजाम करने आवश्यक है, साथ ही निर्माण उपरान्त निर्माण सामग्री, मलबा हटाने तथा सड़क को मानक के अनुरूप समतल करना आवश्यक है।