प्रदेश में बेकाबू होते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार ने अब 18 मई तक सख्त कोरोना कर्फ्यू लगा दिया है। कोरोना कर्फ्यू के दौरान अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वालों को 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर कोरोना निगेटिव रिपोर्ट लानी होगी तो स्मार्ट सिटी बेव पोर्टल पर भी अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
वहीं इस सप्ताह लगाए गए इस सख्त कोरोना कर्फ्यू में खास बात यह है कि उत्तराखण्ड के देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, ऊधमसिंहनगर व नैनीताल जनपद से पहाड़ जाने वाले लोगों को भी आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट या रैपिड एंटीजन टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी।
कोरोना कर्फ्यू के उत्तराखंड में अन्तर्राज्यीय परिवहन 50% क्षमता के साथ संचालित होगा, वहीं आवाजाही का कारण भी बताना होगा। वहीं राजनीतिक, धार्मिक व सामाजिक आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा। दूध, फल सब्जियों व मीट की दुकानें भी सुबह 6 से 10 बजे तक ही खुल सकेंगी। वहीं सरकार ने प्रदेशवासियों से फिलहाल शादी- समारोह स्थगित करने की अपील की है, यदि स्थगित न की जा सकी तो केवल 20 लोगों को ही शादी समारोह में शामिल होने की इजाजत होगी।
क्वार्ंटाइन व्यवस्था-
विभिन्न राज्यों से उत्तराखंड आने वालों को अनिवार्य रूप से 1 सप्ताह क्वारंटीन सेंटरों में क्वारंटाइन रहना होगा। एक सप्ताह में कोविड-19 के कोई लक्षण नजर नहीं आने पर घर जाने की इजाजत दी जाएगी।
कर्फ्यू के दौरान इन्हें रहेगी छूट-
- आवश्यक सामान लाने वाले वाहन
- सरकारी अधिकारियों के ऑफिस आने जाने वाले वाहन
- एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से वाहनों की आवाजाही लेकिन यात्रा टिकट के साथ डाक्यूमेंट होना अनिवार्य होगा।
- आपातकालीन स्थिति में ऑटो- टैक्सी को आवाजाही की छूट रहेगी साथ ही मरीजों व तीमरदारों के वाहनों को भी छूट रहेगी।