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कोरोना काल में सरकार खर्चों में करेगी कटौती, नई नियुक्तियों पर भी पड़ेगा असर।

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कोरोना काल से उपजी आर्थिक स्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार ने फिजूलखर्ची पर रोक लगाने व खर्चों में कटौती का फैसला लिया है। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने शासन के सभी अधिकारियों और विभागाध्यक्षों को पत्र लिखकर व्यय प्रबंधन और प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता के निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार अब विभागों में गैरजरूरी पदों को चिन्हित कर समाप्त करते हुए ऐसे पदों पर कार्यरत कर्मचारियों की यथासंभव अन्य पदों या अन्य विभागों में समायोजित करने की कार्यवाही जल्द से जल्द लेने की जाए।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में किसी भी पद का वेतनमान उच्चीकरण नहीं किया जाएगा। चिकित्सा व पुलिस विभागों को छोड़कर सामान्यता अन्य विभागों में यथासंभव नए पद स्वीकृत ना किए जाएं सेवा नियमों के विपरीत विभागीय संरचनात्मक ढांचे के सापेक्ष नियत वेतन, दैनिक वेतन. संविदा इत्यादि के आधार पर कर्मचारी नियुक्त करने पर प्रतिबंध रहेगा। अपरिहार्य स्थिति में कार्यों को बाहरी एजेंसी के माध्यम से कराया जाएगा।

चतुर्थ श्रेणी पदों के साथ-साथ  कतिपय विशिष्ट/ तकनीकी कार्य हेतु सृजित वाहन चालक, माली, वायरमैन, इलैक्ट्रीशियन, पलम्बर एवं अन्य इस प्रकार के पदों पर नियमित नियुक्तियां न की जाएं। विभिन्न विभागों में सलाहकर, अध्यक्ष, सदस्य आदि अस्थायी प्रकृति के पदों पर नियुक्तियां की जाती हैं, इन पदों के लिए सहयोगी स्टाफ की व्यवस्था हेतु कोई पद सृजित न किया जाए।

सरकारी बैठकें सरकारी भवनो में ही आयोजित करने के आदेश, पांच सितारा होटल में नहीं होगा भोज का आयोजन। नए साल के बधाई संदेशों के लिए डायरी, कैलेंडर जैसी वस्तुओं की छपाई पर रोक लगाई। किसी भी अधिकारी को विदेशों में आयोजित ऐसे प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम, कार्यशाला, सेमीनार में प्रतिभाग करने हेतु अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी जिसमें खर्च का वहन राज्य सरकार को करना पड़े।

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