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उत्तराखंड में शराब भी आवश्यक सेवाओं में, लॉकडाउन में शराब की दुकानें खोलने की छूट।

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प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने चार मैदानी जनपदों में दो दिन के लिए लॉकडाउन घोषित किया है। शनिवार व रविवार को देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर व नैनीताल जनपद में लॉकडाउन रहेगा। देहरादून में आज व कल होने वाले लॉकडाउन के दौरान कौंन सी सेवाएं जारी रहेंगी व कौंन सी सेवाएं प्रतिबंधित रहेंगी इसके लिए देहरादून जिलाधिकारी ने आदेश जारी किए हैं। इस दौरान सभी सरकारी, अर्धसरकारी और प्राइवेट कार्यालय, मॉल, बाजार, विक्रम, निजी बसें, थ्री विलर सेवाएं बंद रहेंगी। वहीं इस दौरान उद्योगों को भी खुलने की छूट दी गई है, कर्मचारी और कामगार अपने वाहनों से अपने उद्योगों को आवाजाही कर सकेंगे।

जिलाधिकारी के आदेशानुसार जनपद में दवाओं की दुकानें, पेट्रोल पंप एवं गैस एजेंसियां, डेरी (दूध, दही आपूर्ति करने वाली दुकानें), होम डिलीवरी, मीट/ मछली की दुकानें (जिनके पास वैध लाईसेंस हो) फल सब्जियों की दुकानें, स्वास्थ्य, चिकित्सा, पेयजल, नगर-निगम/नगर पालिका तथा विद्युत विभाग के कार्यस्थल, उपकरण तथा इनसे संबंधित वाहन, औद्योगिक ईकाइयां, कृषि एवं निर्माण गतिविधियां, मदिरा की दुकान, होटल, बेकरी को छूट रहेगी। उपरोक्त गतिविधियों से संबंधित वाहनों को भी आवागमन की छूट होगी।

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