जिलाधिकारी वन्दना सिंह ने बताया कि जनहित में ‘‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम’’ के अनुसार समय-समय पर पात्रतानुसार राशन कार्ड धारकों का सत्यापन किया जाना है। शासन के निर्देशानुसार लाभार्थियों का चयन तथा अपात्र परिवारों के राशन कार्डों को निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। आय से आधार पर कार्ड धारकों की पात्रता के मानक निर्धारित किये गये है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एन.एफ.एस.ए.) ऐसे परिवार जिसकी मासिक आय 15000 रुपए से कम हो, अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत ऐसे परिवार जिसका संचालन मुखिया के तौर पर विधवा महिला, असाध्य रोग साधन न हो एवं राज्य खाद्य योजना के अन्तर्गत ऐसे परिवार जिसकी वार्षिक आय 500000 रूपए से कम हो।
जिलाधिकारी ने बताया कि उपरोक्त कार्डधारको की पात्रता के अनुसार जो भी अपात्र कार्डधारक हैं, वे अपना राशनकार्ड ग्रामीण क्षेत्रों के राशनकार्ड धारक सम्बन्धित विकास खण्ड कार्यालय, एवं शहरी क्षेत्र के राशन कार्ड धारक जिला पूर्ति कार्यालय अल्मोड़ा में उपस्थित होकर निरस्त करा लें, ऐसा न किये जाने पर सत्यापन के उपरान्त अपात्र कार्डधारकों का कार्ड पायें जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।