बता दें कि मामला थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र के नवादा गांव का है। पुलिस के मुताबिक बीते 12 मई 2016 को एक ठेकेदार के साथ काम करने वाले आरोपी राजेश उर्फ जितेंद्र ने घर के बाहर खेल रहे एक तीन साल के नाबालिग को अगवा कर जंगल की ओर झाड़ियों में ले गया था। जहां उसने बच्चे के साथ कुकर्म करने के बाद गला घोटकर हत्या कर दी थी। देर शाम तक बच्चे के घर ना लौटने पर परिजनों ने काफी खोजबीन की। वहीं, चश्मदीद गवाह ने आरोपी के द्वारा बच्चे को जंगल की ओर ले जाने की जानकारी दी। जिसके बाद खोजबीन करने पर जंगल में बच्चे की लाश बरामद हुई। जिसके बाद क्षेत्र के लोगों ने आरोपी की जमकर धुनाई कर पुलिस के हवाले किया।
मामले पर नेहरू कॉलोनी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर घटनास्थल से बच्चे और आरोपी का गमछा बरामद किया। मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद जांच पड़ताल के दौरान मेडिकल रिपोर्ट में गला घोटकर हत्या करने और कुकर्म करने की बात सामने आई। साथ ही विवेचना के दौरान मृतक बच्चे की डीएनए सैंपल और आरोपी का सैंपल मैच हो गया। जिसके बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
वहीं, पोक्सो अदालत में शासकीय अधिवक्ता भरत सिंह नेगी के अनुसार आरोपी का नाम राजेश उर्फ जितेंद्र है, वो संभल मुरादाबाद यूपी का रहने वाला है। मामले में 12 लोगों की गवाही कोर्ट में पेश की गई। साथ ही बचाव पक्ष की ओर से तीन गवाह पेश किए गए। जिसके बाद कोर्ट ने साक्ष्यों और पीड़ित पक्ष के बयानों के आधार पर आरोपी के खिलाफ धारा 302, 377, 364 और 5/6 पोक्सो एक्ट में दोषी करार किया है। अधिवक्ता नेगी ने बताया कि मामले में पोक्सो कोर्ट आरोपी के खिलाफ 31 जनवरी को सजा का फैसला सुनाएगी। साथ ही बताया कि दोषी युवक को फांसी की सजा को लेकर कोर्ट से अपील की गई है।