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उत्तराखण्ड सरकार ने 31 दिसंबर 2021 तक रासुका लगाने का जिलाधिकारियों को दिया अधिकार…

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उत्तर-प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसक घटना व पिछले दिनों उत्तराखण्ड के कुछ जिलों में हुई हिंसक घटनाओं को देखते हुए उत्तराखण्ड सरकार गंभीर हो गई है। राज्य के अन्य भागों में ऐसी घटनाएं होने की संभावना के मद्देनजर सरकार ने रासुका को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। सभी जिलाधिकारियों को 1 अक्टूबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक की अवधि के लिए इस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त किया गया। पिछले दिनों शासन द्वारा जारी एक आदेश में भी प्रदेश में सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने की आशंका जताई गई थी। जिसके चलते राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है।

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