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कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने सरकार को दिए ये निर्देश….

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उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के चलते उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि उत्तराखंड के सभी अस्पतालों में जल्द से जल्द सिटी स्कैन स्थापित किया जाए, आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाई जाए ताकि संक्रमण काल में मरीजों को उचित उपचार मिल सके। साथ ही कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए कि पहाड़ के दूरस्थ इलाकों में कोरोना टेस्ट के लिए मोबाइल टेस्टिंग वैन की व्यवस्था करे।

मंगलवार को क्वारंटाइन सेंटरों की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार से पूछा कि क्या गैर सरकारी अस्पताल कोविड मरीजों को 25 प्रतिशत बेड उपलब्ध करवा रहे हैं ? सरकार को विस्तृत रिपोर्ट 6 मई तक पेश करने के आदेश दिए गए हैं, मामले की अगली सुनवाई 10 मई को होगी।

हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देशित किया है कि पहाड़ के दूरस्थ इलाकों में मोबाइल टेस्टिंग वैन की व्यवस्था करें, कोविड अस्पतालों की संख्या बढाएं। ऑक्सीजन और आईसीयू बेड बढाएं, अस्थायी अस्पताल बनाए जाए। जिला अस्पतालों में सिटी स्कैन लगाएं व प्राइवेट अस्पताल के ओवरचार्ज पर रोकथाम लगाएं। निजी अस्पतालों में 25 प्रतिशत कोविड उपचार, अस्पताल आईसीय़ू बेड, दवाएं ऑनलाइन बताएं।

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