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कुंभ मेले के लिए राज्य सरकार ने जारी की एसओपी, कोविड निगेटिव रिपोर्ट के बिना नहीं मिलेगा प्रवेश।

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कुंभ मेले के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई एसओपी के बाद अब राज्य सरकार ने भी कुंभ के लिए विस्तृत एसओपी जारी कर दी है। इसके तहत आश्रम, धर्मशालाओं से लेकर परिवहन तक के लिए अलग-अलग निर्देश जारी किए गए हैं। खास बात यह है कि कुंभ मेले में बिना रजिस्ट्रेशन और बिना कोविड-19 निगेटिव रिपोर्ट के प्रवेश नहीं मिलेगा। कुंभ मेले के दौरान आने वाले यात्रियों को मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। कुंभ मेले के दौरान सम्पूर्ण मेला क्षेत्र में किसी भी स्थान पर संगठित रूप से भजन गायन, एवं भण्डारे के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। कुंभ मेले में आने वाले यात्री इस लिंक पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

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दुकानों/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में प्रवेश करने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी।

स्नान घाट/घाट क्षेत्र में तैनात सभी कर्मी यथा संभव पीपीई किट से लैस होंगे और सभी सुरक्षा उपायों का पालन करेंगे।

रेलवे स्टेशन के प्रवेश एवं निकास द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग एवं सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी।

कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को आश्रम या धर्मशाला में केवल तभी प्रवेश मिलेगा, जबकि उनके एंट्री पास और हथेली के ऊपरी भाग पर अमिट स्याही से निशान लगा होगा। मंदिर में दर्शन के दौरान श्रद्धालुओं के बीच दो गज की दूरी आवश्यक होगी।

Kumbh Mela Approved SOP with Letter

उनके मोबाइल में आरोग्य सेतु एप होना भी अनिवार्य होगा। इसी प्रकार, अगर किसी बस में यात्रा कर रहे श्रद्धालु में कोरोना के लक्षण लगते हैं तो बस के  ड्राईवर की यह जिम्मेदारी होगी कि वह इसकी सूचना पुलिस या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र को दे। कुंभ में अगर कोई वाहन या तीर्थयात्री बिना पंजीकरण आएगा तो उसे किसी भी सूरत में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

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