
देहरादून की निरंजनपुर सब्जी मंडी में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए 14 जून तक मंदी को बंद कर दिया गया था। लेकिन अब 15 जून से अग्रिम आदेशों तक मंडे को खोलने वह व्यापार संचालन के आदेश दे दिए गए हैं जिलाधिकारी देहरादून आशीष कुमार श्रीवास्तव ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं आदेशों के अनुसार मंडी में सुबह 4:00 बजे से 8:00 बजे तक प्रतिदिन 75% दुकानें खुलेंगी, जो कि दुकानों का मात्र 20 प्रतिशत है। दुकानों के मध्य पर्याप्त दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा।
वही फल की दुकानों को सुबह 9:00 बजे से दिन के 1:00 बजे तक खोला जा सकेगा। 75 प्रतिशत दुकानें प्रतिदिन खुलेंगी जो कि कुल दुकानों का मात्र 20 प्रतिशत है, खोले जाने वाली दुकानों के मध्य पर्याप्त दूरी बनाए रखनी अनिवार्य होगी।
मंडी परिसर में ऐसे थोक व्यापारियों को ही थोक व्यापार करने की अनुमति होगी, जिनके द्वारा कोविड-19 संक्रमण की जांच करा ली हो तथा विषषक प्रमाण पत्र उपलब्ध है। व्यापारियों को मानक प्रक्रिया का पालन एवं सामाजिक दूरी बनाए रखने वह मास्क का तथा नियमित सैनिटाइजर का अनिवार्य रूप से उपयोग करना होगा।
प्रतिदिन मंडी में प्रवेश करने वाले सभी व्यापारियों को थर्मल स्क्रीनिंग करानी होगी। प्रात: 4:00 बजे से 8:00 बजे तक की अवधि में मात्र ऐसे 50 पास धारक मिनी लोडर वाहन एवं 100 पास धारक वेंडरों को ही मंडी में प्रवेश की अनुमति होगी। सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक भी 50 पास धारक मिनी लोडर एवं 100 पास धारक वेंडरों को मंडी में प्रवेश की अनुमति होगी।
मंडी परिसर में पल्लेदारों को कोविड-19 संक्रमण जांच प्रमाण पत्र व उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुपालन के उपरांत ही कार्य करने की अनुमति होगी। नगर निगम देहरादून द्वारा उपरोक्त क्षेत्र में नियमित रूप से सैनिटाइजेेशन किया जाएगा। उपरोक्त अनुमति अग्रिम आदेशों तक सशर्त निर्गत की गई है, जिसकी एक सप्ताह बाद पुन: समीक्षा की जाएगी और तदनुसार अग्रिम निर्णय लिए जाएंगे।