
भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन धीरे-धीरे लॉकडाउन में ढ़ीलभी बढ़ाई जा रही है। भारत सरकार ने 8 जून से देश में धार्मिक स्थल, होटल, शॉपिंग मॉल्स, रेस्तरां को खोलने की अनुमति दी है।जिसके लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य ने गुरुवार को दिशा-निर्देश जारी किए हैं, कंटेनमेंट जोन छोड़कर बाकी जगहों के होटल, मॉल्स, रेस्तरां खोले जा सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इन जगहों पर 6 फीट की दूरी, चेहरे पर मास्क, सेनेटाइजेशन और थर्मल स्क्रीनिंग को अनिवार्य कर दिया गया है। होटल और रेस्तरां मालिकों को आगंतुकों की पूरी जानकारी रखनी होगी। इन जगहों पर सिर्फ बिना लक्षण वाले लोगों को ही आने की अनुमति होगी, होटल, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल में 24 से 30 डिग्री तक ही एसी चलाने की अनुमति होगी, जितना संभव हो सके हवा को ताजा रखना होगा।
धार्मिक स्थलों और मॉल्स में 65 साल के ऊपर के लोगों, 10 साल से कम उम्र के बच्चों गर्भवती महिलाएं और बीमार व्यक्तियों को नहीं जाने की सलाह दी गई है। यहां आने पर सबको सैनिटाइजर या साबुन से हाथ साफ करने होंगे। एक-दूसरे से 6 फीट की दूरी रखनी होगी। सार्वजनिक स्थानों पर कोई थूक नहीं सकता है, धार्मिक स्थलों के प्रबंधन को प्रवेश द्वार नियमित अवधि पर सेनेटाइज करना होगा।
यहां आने वालों को अपने जूते-चप्पल गाड़ी में ही छोड़ने होंगे, जिनके पास गाड़ी नहीं है उन्हें रखने की खुद ही व्यवस्था करनी होगी। मंदिरों में प्रसाद नहीं मिलेगा। धार्मिक स्थलों पर प्रवेश और निकासी के लिए अलग से इंतजाम करने का भी सुझाव दिया गया है। मूर्तियों और पवित्र गंथ्रों को छूने की अनुमति नहीं होगी, इसके साथ ही सामूहिक अनुष्ठान पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
मॉल में आने वालों को मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड़ करने की सलाह दी गई है, फूड़ स्टॉल में उनकी कुल क्षमता के 50 फीसदी लोगों के बैठने की अनुमति होगी। एक ग्राहक के जाने पर टेबल के सैनिटाइज करना होगा। एसी से 70 फीसदी ताजा हवा आनी चाहिए, मॉल में गेमिंग जोन बंद रहेंगे।
होटल और रेस्तरां में साफ-सफाई को लेकर सतर्क रहना होगा, रिसेप्शन पर हैंड सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना होगा, खाने के लिए रूम सर्विस को प्राथमिकता देनी होगी। रेस्तरां में थर्मल स्क्रीनिंग यानी तापमान मापना अनिवार्य है।