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31 दिसंबर से पहले निपटा ले ये जरूरी काम।

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साल 2019 को विदा होने में अब चंद दिन ही रह गए हैं। 31 दिसंबर से पहले अगर आप ने ये 4 काम नहीं निपटाए तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आने वाला नया साल 2020 बिना परेशानियों के गुजरे तो ये जरूरी काम आप 31 दिसंबर 2019 से पहले निपटा लें। ये चारों काम आपके एटीएम कार्ड, बैंक, आयकर, पैन कार्ड से जुड़े हुए हैं।
स्थायी खाता संख्या (पैन) को इस साल 31 दिसंबर तक आधार से अनिवार्य रूप से जोड़ना होगा। आयकर विभाग ने रविवार को इस बारे में सार्वजनिक सूचना जारी की है। विभाग ने कहा कि बेहतर कल के लिए इनकम टैक्स से जुड़ी सेवाओं का लाभ लेने को पैन को आधार से जोड़ने का काम 31 दिसंबर 2019 तक पूरा कर लें। सूचना में कहा गया है कि पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। अगर आपने 31 दिसंबर तक पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं किया, तो आपका पैन कार्ड ऑपरेटिव नहीं रहेगा। यानी, 1 जनवरी 2020 से आप आयकर, निवेश या लोन आदि से जुड़ा कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, जब तक आप पैन को आधार से लिंक नहीं करते।
यदि आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है और बैंक के एटीएम-डेबिट कार्ड  इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए सतर्क होने की जरुरत है। एसबीआई बैंक ने ट्वीट कर कहा है कि ग्राहक अपने पुराने मैग्नेटिक एटीएम-डेबिट कार्ड को बदलवा लें। ग्राहकों को यह काम 31 दिसंबर 2019 तक करना है क्योंकि वह नए साल से अपने पुराने एटीएम-डेबिट कार्ड से पैसे नहीं निकाल पाएंगे।
आईटीआर फाइल करके जुर्माने से बचें-
अगर आपने 2018-2019 की ITR अब तक नहीं फाइल की है तो आप आने वाले समय में भारी जुर्माने से बचने के लिए 31 दिसंबर तक ITR भर सकते हैं. इसे बिलेटेड आईटीआर के नाम से जाना जाता है। यूं तो बिलेटेड आईटीआर की आखिरी तारीख 31 मार्च 2020 तक भर सकते हैं वो भी 10000 रूपए का जुर्माने के साथ। ऐसे में आप 31 दिसंबर 2019 तक बिलेटेड आईटीआर भरकर 5 हजार रूपए का जुर्माना देकर 5 हजार रूपए बचा सकते हैं।
अगर आप किसी भी सर्विस टैक्स या एक्साइज ड्यूटी संबंधित विवाद से जुड़े हैं, तो आपके लिए बेहतर होगा कि 31 दिसंबर 2019 से पहले इसके समाधान के लिए रजिस्ट्रेशन करा लें। बता दें ऐसे विवादों का निपटारा करने के लिए वित्त मंत्रालय ने इस स्कीम को शुरू किया था, जिसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2019 है।