बदलते वक्त के साथ-साथ कामकाज का तरीका भी बदल गया है. सरकारी या निजी सेक्टर में लगभग हर जगह आपको जरूरी कागजात दिखाने पड़ते हैं. इन जरूरी कागजातों में पैन कार्ड अनिवार्य सा हो गया है. लेकिन आने वाले दिनों में 20 करोड़ के करीब पैन कार्ड रद्द हो सकते हैं. आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि कौन से पैन कार्ड के अस्तित्व पर खतरा है.
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार पैन कार्ड से आधार को जोड़ने की समयसीमा 31 मार्च है. लेकिन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन सुशील चंद्रा के मुताबिक अब तक सिर्फ 50 फीसदी पैनकार्ड धारकों ने ही अपने बायॉमेट्रिक पहचान को पैन से जोड़ा है. बता दें कि आयकर विभाग ने अब तक 42 करोड़ स्थायी खाता संख्या (पैन) आवंटित किया है. यानि 19 करोड़ पैन कार्ड के अस्तित्व पर खतरा है.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने हाल ही में बताया कि पैन कार्ड को आधार से जोड़ने से हमें यह पता चलेगा कि किसी के पास नकली पैन तो नहीं. अगर इसे आधार से नहीं जोड़ा गया तो हम पैन रद्द भी कर सकते हैं.
आधार – पैन लिंकिंग कहां जरूरी
सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले के तहत आधार से पैन को लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है. अगर ऐसा नहीं किया तो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं दाखिल कर पाएंगे. लिंकिंग से आईटी विभाग टैक्सपेयर के खर्च करने का तरीका और अन्य जानकारियां आसानी से पता कर सकेगा.
कई अन्य एजेंसियों के आधार से जुड़े होने की वजह से यह भी पता चल सकेगा कि समाज कल्याण योजनाओं का लाभ सही लोगों को मिल रहा है या नहीं. इसके अलावा 2.5 लाख से ज्यादा के ट्रांजेक्शन और बिजनेस या पेशेवर कारोबार के लिए भी पैन जरूरी है
अगर आपने अब तक आधार-पैन लिंकिंग नहीं कराई है तो मैसेज के जरिए यह काम कर सकते हैं. आईटी डिपार्टमेंट के मुताबिक 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज कर आधार को पैन से लिंक किया जा सकता है. इसके अलावा www.incometaxindiaefilling.gov.in पर भी आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन मिलता है.